म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा, बजट के बाद ये स्कीम हो गई फायदेमंद, ऐसे बचेगा टैक्स
Budget 2025 ने डेट म्यूचुअल फंड्स को टैक्स के लिहाज से पहले से और भी बेहतर बना दिया है, लेकिन ऐसा केवल उन लोगों के लिए हुआ है जिन्होंने एक खास समय के बाद निवेश किया है. यहां टाइमिंग बहुत जरूरी है. टाइमिंग क्या है और कैसे टैक्स बचत का फायदा मिलेगा, यहां जानें सब कुछ…
Mutual Fund Income Tax Benefit: बजट 2025 में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी ऐसे बदलाव हैं जो उन्हें टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन ये बदलाव केवल डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के लिए है. हालांकि टैक्स बचत का फायदा भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने निवेश कब (कौन से साल) किया था. अगर आप भी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं या करने की योजना बना रहे हैं तो यहां जान लें कैसे मिलेगा टैक्स बचत का फायदा.
किन निवेशकों को मिलेगा फायदा?
अप्रैल 2023 ये महीना और साल खास है. आपको ये देखना होगा कि डेट म्यूचुअल फंड्स में आपने अप्रैल 2023 से पहले निवेश किया था या अप्रैल 2023 के बाद.
अगर आपने अप्रैल 2023 के बाद निवेश किया है: तो आपके मुनाफे पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा. लेकिन यहां आपको 60,000 रुपये की छूट भी मिलेगी.
अगर आपने अप्रैल 2023 से पहले निवेश किया है: तो आपके मुनाफे पर 12.5% टैक्स लगेगा अगर होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा है. सेकिन यहां आपको 60,000 रुपये की छूट नहीं मिलेगी, हालांकि बजट 2025 में टैक्स फ्री इनकम लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है, जिससे आपका टैक्स थोड़ा कम होगा.
पहली स्थिति: अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड्स
अगर आप इन्हें अप्रैल 2025 के बाद बेचते हैं, तो सेक्शन 87A के तहत 60,000 की छूट का फायदा उठा सकते हैं.
मान लीजिए आपने 12 लाख का प्रॉफिट कमाया है और आपकी कोई और इनकम नहीं है.
और अब आप अप्रैल 2025 से पहले बेचते हैं यानी बजट 2025 से पहले:
इनकम स्लैब | टैक्स राशि |
₹3,00,000 तक | कोई टैक्स नहीं |
₹3,00,001 – ₹7,00,000 | ₹20,000 |
₹7,00,001 – ₹10,00,000 | ₹30,000 |
₹10,00,001 – ₹12,00,000 | ₹30,000 |
कुल टैक्स | ₹80,000 |
एजुकेशन सेस (4%) | 3,200 |
टोटल टैक्स | ₹83,200 |
अगर आप अप्रैल 2025 के बाद बेचते हैं:
इनकम स्लैब | टैक्स राशि |
₹4,00,000 तक | कोई टैक्स नहीं |
₹4,00,001 – ₹8,00,000 | ₹20,000 |
₹8,00,001 – ₹12,00,000 | ₹40,000 |
कुल टैक्स | ₹60,000 |
सेक्शन 87A के तहत छूट | ₹60,000 |
टोटल टैक्स | ₹0 |
अगर आप अप्रैल 2025 के बाद बेचते हैं, तो ₹83,200 की बचत होगी
दूसरी स्थिति: अप्रैल 2023 से पहले खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड्स
ऐसे फंड्स पर 2 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद 12.5% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) लगेगा. 60,000 की छूट नहीं मिलेगी, लेकिन नई टैक्स छूट लिमिट 4 लाख है जो आपकी टैक्स देनदारी को कम कर सकती है.
मान लीजिए आपने 12 लाख का प्रॉफिट कमाया और आपकी कोई और इनकम नहीं है.
तो अगर आप अप्रैल 2025 से पहले बेचते हैं:
कैपिटल गेन | टैक्स (12.5%) |
---|---|
₹9,00,000 | ₹1,12,500 |
एजुकेशन सेस (4%) | ₹4,500 |
कुल टैक्स देय | ₹1,17,000 |
अगर आप अप्रैल 2025 के बाद बेचते हैं:
कैपिटल गेन | टैक्स (12.5%) |
---|---|
₹8,00,000 | ₹1,00,000 |
एजुकेशन सेस (4%) | ₹4,000 |
कुल टैक्स देय | ₹1,04,000 |
अगर आप अप्रैल 2025 के बाद बेचते हैं, तो 13,000 रुपये की बचत होगी.
कैसे लेना चाहिए फैसला?
पहले तो ये देख लें कि आपने डेट म्यूचुअल फंड्स कब खरीदे हैं, अप्रैल 2023 के बाद खरीदे हैं तो अप्रैल 2025 के बाद बेचने में फायदा है, ताकि 60,000 रुपये की टैक्स छूट मिल जाए.
अप्रैल 2023 से पहले खरीदे हैं तो भी अप्रैल 2025 के बाद ही बेचने में फायदा है, इससे आपका LTCG टैक्स कम हो जाएगा.
डिसक्लेमर: मनी9लाइव पर केवल जानकारी दी गई है. आपको अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार फैसला लेना है, आप चाहें तो अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर सलाह लें.