न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम, जानें किसमें बचेगा आपका पैसा

सरकार ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए घोषणा की है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद चर्चा है कि लोग पुराने टैक्स रिजीम को छोड़कर नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट होंगे. आइए, दोनों टैक्स रिजीम की तुलना कर यह जानें कि कौन सा आपके लिए बेहतर है.

नई या पुरानी कौन-सी टैक्‍स व्‍यवस्‍था बेहतर? Image Credit: freepik

New vs Old Tax Regime: सरकार ने बजट 2025-26 के दौरान टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ऐलान किया कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके साथ ही, 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जारी रहेगा. वहीं, पुराने टैक्स रिजीम के बारे में सरकार ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया और उसमें केवल NPS वात्सल्य के तहत 50 हजार रुपये की छूट का ऐलान किया गया है. ऐसे बजट के बाद से यह चर्चा हो रही है कि अब ज्यादातर लोग पुराने टैक्स रिजीम को छोड़कर नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट होंगे. वहीं, कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अब इस नए बदलाव के बाद कौन सा टैक्स सिस्टम उनके लिए बेहतर होगा. तो आइए, दोनों रिजीम की तुलना कर देखते हैं कि किस रिजीम में ज्यादा पैसों की बचत होगी.

न्यू टैक्स रिजीम:

ओल्ड टैक्स रिजीम:

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कैसे चुनें टैक्स व्यवस्था?

इनकम 12.75 लाख रुपये:

इनकम 25.75 लाख रुपये:

ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स: 4,75,800 रुपये (यदि सभी तरह के निवेश कर छूट ली गई हो)
न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स (पहले): 4,57,600 रुपये
न्यू टैक्स रिजीम में प्रस्तावित टैक्स: 3,43,200 रुपये (1,14,400 रुपये की बचत)

इनकम 55 लाख रुपये:

इनकम 2.5 करोड़ रुपये:

ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स: 95,55,000 रुपये
न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स (पहले): 95,42,000 रुपये
न्यू टैक्स रिजीम में प्रस्तावित टैक्स: 93,99,000 रुपये (1,43,000 रुपये की बचत)