6 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब PPF, सुकन्या समृद्धि से जुड़ा यह काम होगा फ्री

पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत कई छोटी बचत योजनाओं में नॉमिनी बदलने, अपडेट करने या जोड़ने पर लगने वाले चार्ज को हटा दिया गया है. यह बदलाव सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से Government Savings Promotion General Rules 2018 में संशोधन के तहत किया गया है.

नामांकन अपडेट करने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा Image Credit: Witthaya Prasongsin/Moment/Getty Images


Good News for PPF, Sukanya Samriddhi Account Holders: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, सरकार ने PPF सहित सभी छोटी बचत योजनाओं में नॉमिनी बदलने, अपडेट करने या जोड़ने पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है. यह बदलाव सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के माध्यम से “Government Savings Promotion General Rules, 2018” में संशोधन के तहत किया गया है. अब PPF, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) और दूसरी सभी छोटी बचत योजनाओं में नामांकन से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है. पहले, बैंकों और डाकघरों द्वारा नामांकन में बदलाव के लिए 50 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.

क्या होगा फायदा?

जो अकाउंट होल्डर अपने PPF या दूसरी छोटी बचत योजनाओं में किसी नए व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, किसी मौजूदा नॉमिनी को बदलना चाहते हैं या एक से अधिक नॉमिनी के बीच प्रतिशत विभाजन में बदलाव करना चाहते हैं, वे अब यह प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त खर्च के पूरी कर सकते हैं.

वित्त मंत्री ने खुद दी जानकारी

इससे जुड़ी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए कहा, “हमें हाल ही में सूचित किया गया था कि PPF खातों में नामांकित व्यक्ति का विवरण अपडेट/संशोधित करने के लिए शुल्क लिया जा रहा है. अब Government Savings Promotion General Rules, 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं और 2 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के तहत इन सेवाओं पर लगने वाला शुल्क हटा दिया गया है.”

मंत्रालय की अधिसूचना क्या कहती है?

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, “Government Savings Promotion General Rules, 2018 के Schedule II में, Fee to be charged for services के अंतर्गत (b) Cancellation or change of nomination 50 रुपये’ को हटा दिया गया है.”

क्या PPF में एक से अधिक नामांकन संभव है?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, एक PPF अकाउंट होल्डर अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है. अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाते में जमा राशि उसके नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी, और यह राशि खाते के अंतिम भुगतान से पहले के महीने तक ब्याज अर्जित करेगी. हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत, जमा किए गए धन, सुरक्षित रखी गई वस्तुएं और लॉकर से संबंधित मामलों में चार व्यक्तियों तक नामांकन की अनुमति दी गई है.

PPF पर ट्रिपल टैक्स छूट (EEE)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) उन कुछ संपत्तियों में से एक है, जो तिहरी टैक्स छूट (Exempt-Exempt-Exempt) का लाभ देती हैं. निवेश, ब्याज अर्जन और निकासी तीनों ही प्रक्रियाएं टैक्स फ्री होती हैं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती उपलब्ध है. साथ ही, हर वर्ष अर्जित ब्याज भी कर-मुक्त होता है. अंत में, परिपक्वता (Maturity) पर मिलने वाली संपूर्ण राशि भी कर-मुक्त होती है.

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