New Tax रिजीम में भी मिलता है PPF पर फायदा, जानें कैसे
टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ एक बेहतर विकल्प माना जाता है. पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नई टैक्स रिजीम में भी ये फायदेमंद होगा और अगर हां तो कैसे, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे.

PPF benefits on New Tax Regime: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को न सिर्फ निवेश के लिहाज से बल्कि इसे टैक्स बचाने का भी बेहतर विकल्प माना जाता है. यही वजह है कि भारतीय निवेशक बड़े पैमाने पर इसमें निवेश करना पसंद करते हैं. यह योजना पूरी तरह से टैक्स-फ्री है, लेकिन अगर आप नई टैक्स रिजीम में इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि क्या इसमें भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा.
नई टैक्स व्यवस्था और PPF
नई टैक्स व्यवस्था में PPF में निवेश पर आपको ₹1.5 लाख तक के डिडक्शन यानी कटौती का लाभ नहीं मिलता है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में इसका लाभ मिलता था. यानी अब आप PPF में जितना भी निवेश करें लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उस पर आपको सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स राहत नहीं मिलेगी. हालांकि PPF के ब्याज और माच्योरिटी पर मिलने वाली राशि नई टैक्स व्यवस्था में भी पूरी तरह से टैक्स-फ्री रहेगी.
पुरानी टैक्स व्यवस्था में PPF का क्या मिलता है फायदा
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो PPF में ₹1.5 लाख तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. इसके अलावा PPF का ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री रहती है.
नई टैक्स व्यवस्था में PPF कितना फायदेमंद?
PPF सिर्फ एक टैक्स बचाने की योजना नहीं है, बल्कि यह एक लंबी अवधि के लिए निवेश और बचत का जरिया है. इसमें गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स-फ्री माच्योरिटी की सुविधा मिलती है. न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम में मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे कुल रिटर्न काफी बढ़ जाता है. इसलिए, भले ही नई टैक्स व्यवस्था में PPF पर 80C डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन निवेश के लिहाज से यह योजना फायदेमंद है. हालांकि जो लोग महज टैक्स बचाने के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं और नई टैक्स रिजीम का चुनाव कर रहे हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा.
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PPF में कितना मिल रहा है ब्याज?
वर्तमान में, PPF पर 7.1% की ब्याज दर मिल रही है. इस योजना में एक साल में ₹1.5 लाख तक का निवेश किया जा सकता है, और इसकी मैच्योरिटी 15 साल होती है. PPF कैलकुलेटर के अनुसार अगर आप ₹1.5 लाख प्रति वर्ष निवेश करते हैं, तो 15 वर्षों बाद आपकी टैक्स-फ्री मैच्योरिटी राशि ₹40.68 लाख तक हो सकती है.
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