न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है टैक्स छूट, ये 7 खर्च बचाएंगे पैसा
न्यू टैक्स रिजीम में ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS और EPF में नियोक्ता योगदान पर छूट, हाउसिंग लोन ब्याज (रेंटल इनकम से एडजस्ट), 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन (रेंटल इनकम पर), और लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, VRS, यात्रा व दैनिक भत्ता जैसी छूटें मिलती हैं.
New Tax Regime Income Tax Saving Options: सरकार ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है. हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को मिलेगा. सरकार के इस कदम का उद्देश्य न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देना है. कई लोग ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह छूट न मिलने के कारण न्यू टैक्स रिजीम की आलोचना करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट उपलब्ध नहीं है. आइए जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत कौन-कौन सी छूट मिलती है.
कटौतियां (Deductions)
TAXCONCEPT के रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है. इसके अलावा, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में नियोक्ता (Employer) द्वारा वेतन के 14 फीसदी तक का योगदान कर डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि (EPF) में बेसिक सैलरी के 12% तक के योगदान पर भी कटौती का लाभ मिलता है.
हाउसिंग लोन पर ब्याज की कटौती
अगर किसी व्यक्ति के पास किराये से मिलने वाली आय (Rental Income) है, तो हाउसिंग लोन के ब्याज को इससे एडजस्ट किया जा सकता है. हालांकि, यदि ब्याज की राशि किराये की आय से अधिक हो जाती है, तो इस नुकसान को किसी अन्य आय (जैसे वेतन या कमर्शियल इनकम ) से एडजस्ट नहीं किया जा सकता और न ही इसे आगे के वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है.
हालांकि, यदि व्यक्ति के पास एक से अधिक किराये की संपत्ति है, तो उस नुकसान को दूसरी संपत्ति की किराये की आय से एडजस्ट किया जा सकता है. इसके अलावा, प्रॉपर्टी पर दिए गए म्युनिसिपल टैक्स भी कर कटौती योग्य हैं.
स्वयं के उपयोग वाली संपत्ति पर ब्याज कटौती
यदि कोई स्व-स्वामित्व वाली संपत्ति (Self-Occupied Property) है, तो उसके लिए हाउसिंग लोन के ब्याज पर नई टैक्स व्यवस्था में कोई कटौती नहीं मिलेगी.
- किराये से प्राप्त आय पर 30 फीसदी का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब भी लागू रहेगा.
- सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए योगदान पर कटौती मिलती है और इसमें किसी अधिकतम सीमा का प्रावधान नहीं है.
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अन्य छूट (Other Exemptions)
न्यू टैक्स रिजीम में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की छूट नहीं मिलती, लेकिन वेतनभोगी कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा दिए गए कुछ विशेष भत्तों पर छूट का लाभ ले सकते हैं. इनमें
- आधिकारिक दौरों या ट्रांसफर के लिए यात्रा भत्ता (Travel Allowance)
- आधिकारिक यात्राओं के दौरान दैनिक खर्चों के लिए दैनिक भत्ता (Daily Allowance)
इसके अलावा, न्यू टैक्स रिजीम के तहत निम्नलिखित छूट मिलती है:
- रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट पर 25 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.
- ग्रेच्युटी (Gratuity) पर 20 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) पर 5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.
इस टेबल में न्यू टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली सभी प्रमुख कटौतियों और छूट को दिखाया गया है.
कैटेगरी | डिस्क्रिप्शन |
---|---|
स्टैंडर्ड डिडक्शन | वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ₹75,000 तक की कटौती |
NPS में नियोक्ता योगदान | बेसिक सैलरी के 14% तक की कटौती |
EPF में नियोक्ता योगदान | बेसिक सैलरी के 12% तक की कटौती |
हाउसिंग लोन ब्याज (Rental Income से Adjustment) | किराये की संपत्ति से मिलने वाली आय से ब्याज को समायोजित किया जा सकता है |
म्युनिसिपल टैक्स | संपत्ति पर दिए गए म्युनिसिपल टैक्स पर कटौती उपलब्ध |
अग्निवीर कॉर्पस फंड योगदान | सशस्त्र बलों के लिए, कोई अधिकतम सीमा नहीं |
किराये की आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन | 30% की कटौती लागू |
यात्रा भत्ता | आधिकारिक दौरे/ट्रांसफर के लिए छूट |
दैनिक भत्ता | आधिकारिक यात्राओं के दौरान दैनिक खर्चों के लिए छूट |
लीव एनकैशमेंट छूट | ₹25 लाख तक |
ग्रेच्युटी पर छूट | ₹20 लाख तक |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर छूट | ₹5 लाख तक |