अब PF से 5 लाख रुपये तक आसानी से निकाल पाएंगे कर्मचारी, EPFO ने ASAC की लिमिट बढ़ाई
EPFO ने ASAC लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किया है, जिससे 7.5 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा. अब शिक्षा, विवाह और आवास के लिए भी ऑटो-क्लेम की सुविधा मिलेगी. ऑटोमेटेड सिस्टम से PF निकासी प्रक्रिया अब तीन दिन में पूरी होगी. क्लेम रिजेक्शन दर 50 फीसदी से घटकर 30 फीसदी हो गई है.
EPFO ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों की ‘Ease of Living’ बढ़ाने के लिए एडवांस क्लेम ऑटो सेटलमेंट (ASAC) की लिमिट को 1 लाख रुपये से 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है. अब यह लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाएगी. कहा जा रहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने पिछले हफ्ते हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी.
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव करोड़ों EPFO सदस्यों के लिए ‘Ease of Living’ को और बेहतर बनाएगा. यह बैठक 28 मार्च को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में हुई, जिसमें EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति शामिल हुए. अब यह सिफारिश CBT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी. CBT की मंजूरी के बाद, EPFO सदस्य ऑटो सेटलमेंट मोड (ASAC) के तहत 5 लाख रुपये तक का PF एडवांस निकाल सकेंगे.
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2020 में बीमारी के एडवांस क्लेम के लिए शुरू किया
ऑटो क्लेम सेटलमेंट सिस्टम पहली बार अप्रैल 2020 में बीमारी के एडवांस क्लेम के लिए शुरू किया गया था. मई 2024 में, EPFO ने एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया था. अब EPFO ने शिक्षा, विवाह और आवास के लिए भी ऑटो मोड में एडवांस क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है. पहले, सदस्य केवल बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में ही PF निकाल सकते थे. ऑटो मोड में क्लेम तीन दिन के भीतर प्रोसेस हो जाता है और अब 95 फीसदी क्लेम ऑटोमेटेड हो चुके हैं.
वैलिडेशन प्रक्रियाएं 27 से घटाकर 18 कर दी गई
EPFO ने 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ ऑटो-क्लेम सेटलमेंट किए, जो अब तक का सबसे अधिक है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह संख्या 89.52 लाख थी. सूत्रों के मुताबिक, क्लेम रिजेक्शन रेट भी 50 फीसदी से घटकर 30 फीसदी रह गया है. EPFO ने ऑटो-क्लेम सिस्टम शुरू किया है, जिसमें बिना किसी मानव हस्तक्षेप के IT सिस्टम द्वारा क्लेम प्रोसेस किए जाते हैं. PF निकासी के लिए वैलिडेशन प्रक्रियाएं 27 से घटाकर 18 कर दी गई हैं और बैठक में इसे 6 तक लाने का निर्णय लिया गया. सदस्यों को गलत क्लेम फाइल करने से बचाने के लिए अपफ्रंट वैलिडेशन विकसित किए गए हैं, जो पात्रता की जानकारी पहले ही दे देते हैं.
क्लेम सेटलमेंट का समय 10 दिन
EPFO का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस अब और आसान हो रहा है. सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम के तहत सभी सदस्य डेटा को एक जगह जोड़ा जा रहा है, जिससे ऑटो-सेटलमेंट पूरी तरह से डिजिटल और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होगा. अब KYC, पात्रता और बैंक वेरिफिकेशन पूरा होने पर IT टूल्स खुद-ब-खुद क्लेम प्रोसेस कर देंगे. इससे क्लेम सेटलमेंट का समय 10 दिनों से घटकर सिर्फ 3-4 दिन हो गया है. जो क्लेम सिस्टम से वेरिफाई नहीं होते, उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि दूसरी स्तर की जांच और अप्रूवल प्रक्रिया में भेजा जाता है.
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