अब बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नहीं बनेगा पासपोर्ट, इन लोगों के लिए हुआ जरूरी, जानें नया नियम

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत 1 अक्तूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा. नए नियमों के तहत बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सशक्त किसी दूसरे अथॉरिटी की ओर से जारी बर्थ सर्टिफिकेट को 1 अक्तूबर, 2023 को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

पासपोर्ट का नया नियम Image Credit: anand purohitMomentGetty Images

Passport New Rule: अब 1 अक्तूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों के लिए विदेशी यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव कर दिया है. इसके तहत 1 अक्तूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों को पासपोर्ट आवेदन करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा. इसे लागू करने के लिए सरकार ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया है.

क्या है नया नियम?

हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नियम तभी प्रभावी होगा जब इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा. नए नियमों के तहत, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, नगर निगम, या जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी दूसरी संस्था के बर्थ सर्टिफिकेट को ही मान्य माना जाएगा.

फिलहाल, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले 1 अक्तूबर 2023 से पहले जन्मे लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि यह बदलाव पासपोर्ट आवेदन प्रोसेस को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने के मकसद से किया गया है.

भारत सरकार कितने तरह के पासपोर्ट जारी करती है?

बता दें पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके माध्यम से भारत सरकार अपने नागरिकों को विदेश यात्रा की अनुमति देती है. भारत सरकार कुल चार प्रकार के पासपोर्ट जारी करती है और ये चार अलग-अलग रंगों में होते हैं. प्रत्येक रंग का अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह अलग-अलग वर्ग के लोगों को जारी किया जाता है.

  1. नीला पासपोर्ट – यह भारत के आम नागरिकों को जारी किया जाता है. इस पासपोर्ट के जरिए भारतीय नागरिक निजी कारणों से विदेश यात्रा कर सकते हैं.
  2. नारंगी पासपोर्ट – यह उन भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, जो विदेश में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने जाते हैं.
  3. सफेद पासपोर्ट – यह एक प्रकार का आधिकारिक पासपोर्ट होता है, जो भारत सरकार के राजनयिकों और उच्च पदों के अधिकारियों को जारी किया जाता है.
  4. मैरून पासपोर्ट – यह पासपोर्ट भारतीय सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों को विशेष आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है.

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