NPS में कितनी मिलती है इनकम टैक्स छूट, जानें टियर 1-2 का अंतर

NPS Tax Benefits: NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें निवेश के लिए दो तरह के अकाउंट होते हैं. टियर 1 और टियर 2. क्या दोनों में निवेश करने से टैक्स में फायदा मिलता है? क्या हैं इनमें मिलने वाले टैक्स बेनिफिट, यहां जानें...

NPS Tier 1 & 2 Tax Benefits: नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश करने पर टैक्स में फायदा मिलता है लेकिन NPS के भी दो तरह के अकाउंट होते हैं. टियर I और टियर II. अब एनपीएस टियर I रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही होता है, तो टियर II एनपीएस खाता स्वैच्छिक बचत खाते के रूप में काम करता है. टियर I एनपीएस निवेश लॉन्ग टर्म के लिए होता है और राशि को रिटायरमेंट तक निकाला नहीं जा सकता है जबकि टियर II एनपीएस खातों के साथ ऐसा नहीं है. लेकिन इन दोनों में मिलने वाले टैक्स फायदे क्या है. चलिए जानते हैं.

NPS II में नहीं मिलती टैक्स छूट

सबसे पहले NPS II की बात करते हैं. अगर आप NPS टियर II में निवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं, तो इसका जवाब स्पष्ट रूप से “नहीं” है. टियर II अकाउंट टैक्स सेविंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है. हालांकि, सिर्फ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष टैक्स सेवर स्कीम है, जिसमें तीन साल का लॉक-इन पीरियड होता है और सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है.

टियर I अकाउंट पर मिलती है टैक्स छूट

टियर I अकाउंट में निवेश करने पर टैक्स लाभ मिलता है, लेकिन इसमें पैसे निकालने की कुछ शर्तें होती हैं. टैक्स छूट का लाभ इस पर निर्भर करता है कि आप पुराने या नए टैक्स सिस्टम किसमें हैं.

पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट

सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की कटौती मिलती है

सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 की अतिरिक्त कटौती

सेक्शन 80CCD(2) के तहत नियोक्ता (एंप्लॉयर) के योगदान पर छूट मिलती है:

  • प्राइवेट सेक्टर में बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ते का 10%
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ते का 14%
  • यह कटौती ऊपर दी गई 1.5 लाख और 50,000 की सीमा से अलग है

नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट

  • केवल सेक्शन 80CCD(2) के तहत नियोक्ता का योगदान टैक्स फ्री होता है.
  • सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, नियोक्ता का योगदान 14% तक टैक्स फ्री है.