NPS vs UPS: अगर आप भी है सरकारी कर्मचारी, इतना निवेश करने पर मिलेगी 1 लाख रुपए की पेंशन… समझें पूरा गणित

UPS में पेंशन की गारंटी होती है. वहीं NPS में कोई पेंशन गारंटी नहीं है. यह निवेशकों के द्वारा चुने गए फंड्स के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. UPS में निवेश मुख्य रूप से सरकारी बाँड्स में होता है. NPS निवेशकों को सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिल सकती है.

इतना निवेश करने पर मिलेगा एक लाख रुपए का पेंशन

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से NPS और UPS में से एक चुनने का ऑप्शन मिलेगा. जनवरी 2004 में NPS शुरू हुई थी. इसने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह ली थी. यह सभी केंद्रीय सरकारी विभागों में लागू है. अब UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. NPS स्कीम में रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं. वहीं UPS एक गारंटीड पेंशन योजना है. इसमें कम जोखिम होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सरकार का समर्थन है. UPS के तहत सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5 फीसदी योगदान करेगी. वहीं कर्मचारी का योगदान 10 फीसदी होगा.

UPS में होती है पेंशन की गारंटी

UPS में पेंशन की गारंटी होती है. वहीं NPS में कोई पेंशन गारंटी नहीं है. यह निवेशकों के द्वारा चुने गए फंड्स के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. UPS में निवेश मुख्य रूप से सरकारी बाँड्स में होता है. वहीं NPS में इक्विटी, डेट और अन्य बाजार-लिंक्ड फंड्स में निवेश करने का ऑप्शन मिलता है. UPS में सरकार का योगदान NPS से अधिक होता है. इससे रिटायरमेंट के बाद स्थिर पेंशन मिलती है. वहीं, NPS में अधिक जोखिम होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है.

यहां समझें पूरा गणित

कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी शुरू करता है. इसके बाद वह 60 साल की उम्र में रिटायर होता है. ऐसे में UPS के तहत यदि उसका औसत वेतन 2 लाख रुपये प्रति माह होता है तो उसे 1 लाख रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी. यह सरकार द्वारा निर्धारित 50 फीसदी पेंशन दर के अनुसार होगी. UPS में पेंशन हर साल महंगाई के अनुसार बढ़ती है. वहीं NPS में अगर कोई व्यक्ति हर महीने 16,800 रुपये का निवेश करता है तो उसे 60 साल की उम्र में 1 लाख रुपये की पेंशन मिल सकती है.

टैक्स छूट पर ऐसे लें लाभ

NPS निवेशकों को सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिल सकती है. यह सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती के अलावा है. इस प्रकार NPS निवेशकों को कुल 2 लाख रुपये तक टैक्स लाभ मिल सकता है. अगर कोई व्यक्ति 30 फीसदी टैक्स स्लैब में आता है. ऐसे में वह NPS में निवेश करके 62,400 रुपये तक टैक्स बचा सकता है.