1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नियम, जानें कौन से होंगे बदलाव

1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स अकाउंट जैसे पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव किया जाएगा. आर्थिक मामलों से जुड़े मंत्रालय ने एनआरआई और इन योजनाओं से जुड़े सभी खाताधारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी करने का ऐलान किया है. आइए जानते हैं स्कीम में क्या नया है और वह पुराने से कितना अलग है.

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एनआरआई के लिए अभी क्या नियम हैं
अभी एनआरआई पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में बिना किसी रेसीडेंसी डिटेल के अकाउंट ओपन कर ब्याज पा रहे थे. लेकिन 30 सितंबर के बाद ऐसा नहीं होगा.
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NRIs के लिए नए नियम क्या हैं
नए नियम के मुताबिक जिनका भी पीपीएफ अकाउंट रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट के साथ नहीं जुड़े होंगे. उनकी ब्याज दर में 0 फीसदी तक की गिरावट होगी. इससे बचने के लिए ऐसे खाताधारकों को किसी फाइनेंसियल एडवाइजर से सलाह लेनी होगी.
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पीपीएफ में जुड़े नए नियम
नए नियम के मुताबिक, अगर किसी नाबालिग का खाता पीपीएफ के तहत है, तो उसे तब तक ब्याज मिलेगा. जब तक वह 18 साल तक नहीं होगा. उसके बाद से स्टैंडर्ड ब्याज दर उसके 18वें जन्मदिन से लगेगी. इसके अलावा किसी का दो अकाउंट है तो वह मर्ज हो जाएगा. इसमें पहले अकाउंट पर ही ब्याज मिलेगा.
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एनएसएस-87 अकाउंट में बदलाव
इसके तहत 2 अप्रैल, 1990 से पहले खोले गए दो अकाउंट में पहले पर तो अभी के हिसाब से ब्याज और दूसरे अकाउंट पर पीओएसए की दर से 2 फीसदी तक का ब्याज मिलेगा. यह ब्याज दर खाताधारकों को 30 सितंबर तक ही मिलेंगी. इसके बाद दोनों अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. इसके अलावा दो से ज्यादा अकाउंट रखने वाले निवेशकों पर भी यही नियम लागू होगा. उनको भी ज्यादा अकाउंट के लिए ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा.
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सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट्स पर प्रभाव
नई गाइडलाइन का सुकन्या समृद्धि योजना के खातों पर असर पड़ेगा. इसमें जो खाते बिना पॉपर गाइडेंस के ग्रैंडपैरेंट्स ने खुलवाए थे. अब उन खातों को उनके माता-पिता के पास ट्रांसफर किया जाएगा.
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