पीपीएफ से लेकर सुकन्या समृद्धि तक इन स्मॉल सेविंग्स स्कीमों के बदल रहे हैं नियम, जाने पूरी डिटेल
अगर आप भी पीपीएफ या किसी भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत निवेश करते हैं. तो ये खबर आपके लिए ही है. वित्त मंत्रालय ने स्मॉल सेविंग्स से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं. जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं.
वित्त मंत्रालय ने देश भर में स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत चलने वाले अनियमित खातों पर नजर रखने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इन गाइडलाइनों में सुकन्या समृद्धि योजना, NSS-87 और पीपीएफ के तहत बच्चों से जुड़े खातों के नियमों में बदलाव किए गए हैं. ये नियम 1 अक्टूबर यानी आज से लागू हो रहे हैं.
किन- किन खातों के लिए लागू होंगे नियम
नई गाइडलाइनों में अनियमित अकाउंट के 6 तरह की श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं. इनमें एनएसएस खाते, नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खाते, एनआरआई के लिए पीपीएफ विस्तार और दादा-दादी की ओर खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते शामिल हैं. इन्हीं 6 को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए इन गाइडलाइन्स को जारी किया गया है.
एनएसएस-87 जो 2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए थे, उन पर ये नए नियम लागू होंगे. इसके अलावा एक से अधिक खाते, जिन्होंने खोल रखें हैं. उन पर लागू होंगे. इसके तहत सिर्फ एक ही खाते पर ब्याज मिलेगा. वहीं, एनआरआई पीपीएफ खातों में भी यह नियम लागू होंगे. इसके तहत उसे 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए ब्याज मिलेगा, जिसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. स्माल सेविंग्स अकाउंट पर पीओएसए रेट पर ब्याज मिलेगा. इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुले खातों अगर किसी के दादा-दादी ने अकाउंट खुलवाया है तो वह वैध नहीं माना जाएगा. यही कुछ मुख्य नियम है. जो 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं.
ब्याज में भी होगा फर्क
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स2विन के सीईओ अभिषेक सोनी ने कहा कि इन गाइडलाइनों के तहत किसी बच्चे के नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं. एक्स्ट्रा अकाउंट को अनियमित अकाउंट कहा जाएगा और उन पर 7.1 फीसदी की तुलना में 4 फीसदी ही ब्याज मिलेगा. इसके अलावा जिन NRIs ने पीपीएफ अकाउंट खुलवाते समय अपनी रेजीडेंसी स्टेटस नहीं दिया है. उन्हें आज से ब्याज नहीं मिलेगा.