क्यों हुई थी PM आवास योजना की शुरुआत, आप कैसे उठा सकते हैं लाभ; जानें सभी डिटेल्स
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत 2015 में पीएम मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है. योजना दो भागों में विभाजित है. सरकार ने योजना की समय सीमा बढ़ाकर अब 2029 तक कर दी है.
pradhan mantri awas yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 2015 में की थी. इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है. इस योजना से न केवल घर बनेंगे, बल्कि गांव के बुनियादी ढांचे में भी बढ़ोतरी होगी. इससे ग्रामीण जीवनशैली में सुधार आएगा और गांव के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. इस योजना को दो भागों में बांटा गया है जिसमें पहला ग्रामीण, और दूसरा शहरी. ग्रामीण योजना के अंतर्गत ग्राम विकास मंत्रालय कार्य करता है, वहीं शहरी योजना शहर विकास मंत्रालय के तहत संचालित होती है. यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं.
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना है. इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों को पक्के मकान दे रही है, जिनके पास या तो कोई घर नहीं है या वे अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं.
किसे मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए. साथ ही वे लोग इसके लिए eligible हैं, जो Economic Weaker Section (EWS), Low Income Group (LIG) या Middle Income Group (MIG) में आते हैं.
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PMAY Eligibility
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं:
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
- लाभार्थी की प्रति माह आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- देश में किसी भी स्थान पर उसके नाम पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- Kisan Credit Card की सीमा 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए.
- आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य professional tax payer नहीं होना चाहिए.
- परिवार की family income औसत से कम होनी चाहिए.
PMAY हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण जैसे: Voter ID या Aadhaar Card
- Bank account का विवरण जिसमें राशि प्राप्त होगी
- हलफनामा, जिसमें उल्लेख हो कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पक्का मकान नहीं है
PMAYG की समयसीमा 2029 तक बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ‘सभी के लिए आवास’ मिशन की समयसीमा बढ़ा दी है. अब इस योजना के अंतर्गत 2029 तक सभी पात्र लोगों को पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा गया है. इससे पहले इस योजना की समयसीमा दिसंबर 2025 थी. इस अवधि में सरकार ने 2 करोड़ मकानों के निर्माण की घोषणा की थी, जिससे करीब 10 करोड़ लोगों को लाभ मिल सकता है.
आवेदन प्रक्रिया
PMAY-G के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को web.umang.gov.in/landing/department/pmayg.html वेबसाइट के माध्यम से online registration प्रक्रिया से गुजरना होगा.