बन गए हैं दो UAN,तो कैसे करें एक, जानें क्या है प्रॉसेस

UAN मर्ज करने के लिए EPFO वेबसाइट पर लॉगिन करें और ‘One Member One EPF Account’ ऑप्शन चुनें। पहले वाला UAN मर्ज करें, आधार वेरिफिकेशन करें, और फिर ट्रांसफर के लिए मंजूरी प्राप्त करें. 5 साल से अधिक काम करने पर PF टैक्स फ्री होता है, लेकिन 2016 के बाद का ब्याज टैक्सेबल हो सकता है.

हर व्यक्ति के लिए केवल एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होता है Image Credit:

EPF योजना के नियमों के अनुसार, हर कर्मचारी का एक अलग सदस्य आईडी होता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए केवल एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होता है. यदि आपको दो अलग-अलग UANs मिल चुके हैं, तो आपको इन्हें मर्ज करके PF अकाउंट को जोड़ना होगा. यह प्रक्रिया आप EPFO की वेबसाइट पर अपने UAN से लॉग इन करके ऑनलाइन कर सकते हैं. आइये इससे जुड़े नियमों के बारे में जानते है.

कैसै करे मर्ज

UAN मर्ज करने की प्रक्रिया स्टेप वाइज इस प्रकार है:

स्टेप 1: EPFO वेबसाइट पर लॉगिन करें

  1. सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in) पर जाएं.
  2. वेबसाइट पर जाकर “UAN Member e-Sewa” पर क्लिक करें.
  3. अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें. अगर पासवर्ड भूल गए हैं, तो “Forgot Password” पर क्लिक करके उसे रीसेट कर सकते हैं.

स्टेप 2: ‘One Member One EPF Account’ ऑप्शन का चयन करें

  1. लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर ‘One Member One EPF Account’ ऑप्शन दिखाई देगा.
  2. इस ऑप्शन पर क्लिक करें. यह विकल्प आपको अपने दोनों UANs को मर्ज करने की अनुमति देगा.

स्टेप 3: पहले वाला UAN चुनें

  1. अब आपको वह UAN (पहला UAN) चुनना होगा जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं.
  2. आपको उस UAN को बताना होगा जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं (पहला वाला UAN) और दूसरा UAN (दूसरी कंपनी में सक्रिय UAN) को मर्ज करना होगा.

स्टेप 4: आधार वेरिफिकेशन

  1. इस प्रक्रिया में आपको अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ी जानकारी भरनी हो सकती है. आधार नंबर से आपका पहचान सत्यापित किया जाएगा.
  2. यदि आधार लिंक नहीं है, तो आपको इसे EPFO के साथ जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है.

स्टेप 5: ट्रांसफर के लिए मंजूरी प्राप्त करें

  1. जब UAN मर्ज हो जाता है, तो आपको एक “Transfer Request” करनी होती है.
  2. ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए, कंपनी A या कंपनी B में से किसी एक को ऑनलाइन मंजूरी देनी होती है.

स्टेप 6: PF बैलेंस पासबुक में देखें

  1. जब आपका PF बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, तो वह आपके EPF पासबुक में दिखाई देने लगेगा.
  2. आप EPFO वेबसाइट या ऐप के जरिए अपने PF पासबुक की जांच कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि बैलेंस सही तरीके से ट्रांसफर हो गया है.

स्टेप 7: PF क्लेम फाइल करें

  1. एक बार जब ट्रांसफर हो जाएगा और बैलेंस आपके पासबुक में अपडेट हो जाएगा, तो आप *PF निकासी का क्लेम फाइल कर सकते हैं.
  2. क्लेम करने के लिए, आपको ऑनलाइन क्लेम फाइल करने का विकल्प EPFO की वेबसाइट या UAN पोर्टल पर मिलेगा।
  3. आवश्यक दस्तावेज और जानकारी भरकर क्लेम प्रक्रिया पूरी करें और अपने PF बैलेंस को निकालें.

यदि आपने लगातार 5 साल से अधिक काम किया है, तो आपका PF बैलेंस टैक्स मुक्त होगा, लेकिन 2016 के बाद जो ब्याज जमा हुआ है, वह टैक्सेबल हो सकता है.