क्या आप शादी में नोट उड़ा सकते हैं? जानें क्या हैं RBI के नियम
शादियों में पैसे उड़ाने का शौक बढ़ने के साथ ही यह सवाल उठता है कि इस पर कोई कानूनी सीमा है या नहीं. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस संदर्भ में कुछ नियम और दिशानिर्देश बनाए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है.
भारत में होने वाली शादियों में लोग बेतहाशा पैसे उड़ाते हैं. बारात में पैसे उड़ाने का शौक बढ़ता जा रहा है. दूल्हे को पैसे की माला पहनाई जाती है. हालांकि, शादियों में पैसे उड़ाने की परंपरा पूरे देश में नहीं है. अलग- अलग राज्यों में शादियों की परंपराएं अलग होती हैं. लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि जो पैसे हम शादियों में उड़ाते हैं, उस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के क्या दिशानिर्देश हैं.
कानूनी जानकारों के अनुसार, पैसे उड़ाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं हैं, लेकिन पैसों की बर्बादी को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. Banking Regulation Act, 1949 की धारा 35A के अनुसार, करेंसी नोटों का उपयोग केवल लेन-देन के लिए किया जा सकता है. इस कानून के मुताबिक, नोटों को स्टेपल करना, चिपकाना, माला बनाना और पंडाल आदि में लगाने की अनुमति नहीं है.
नोटों की बर्बादी पर मिलेगी सजा
मार्केट में ₹10, ₹20 और ₹50 के नोटों की माला काफी बिकती है. हालांकि, दूल्हे को शादी में नोटों की माला पहनाने पर कोई सजा या पेनल्टी का नियम नहीं है. यही कारण है कि RBI की अपील का लोगों पर कोई असर नहीं होता है. हालांकि, RBI सीधे तौर पर इस तरह की बर्बादी पर सजा नहीं देती, लेकिन इंडियन करेंसी एक्ट के तहत कुछ सजा दी जा सकती है. सजा के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नोटों को नष्ट करता है या खराब करता है, तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता है. नियम के अनुसार, उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है.
सड़क पर नोट उड़ाना है क्राइम
दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक, अगर कोई सड़क पर नोट उड़ाता है और इससे पब्लिक मूवमेंट बाधित होती है, तो क्राइम है. क्योकिं पैसे लूटने वाले लोग सड़क पर इधर-उधर भागते हैं और सड़क पर चलते वाहनों के सामने आकर ट्रैफिक को रोक देते हैं. ऐसे में उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. इस धारा में आरोप साबित होने पर 200 से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.