शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम पर मिलेगा रिबेट, CIT ने 87A के तहत क्लेम करने की मंजूरी दी
STCG Income Tax: 5 जुलाई,2024 से STCG जैसी स्पेशल रेट इनकम पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट नहीं दी गई. जिन टैक्सपेयर्स ने इसके लिए क्लेम के किया, उन्हें टैक्स डिमांड का नोटिस भेजा गया. अब दिल्ली के एक टैक्सपेयर ने इनकम टैक्स कमीश्नर (अपील) मुंबई के पास सुनवाई के लिए दायर मामले में जीत हासिल की है.

STCG Income Tax: इनकम टैक्स कमीश्नर (अपील) की मुंबई बेंच ने स्पेशल रेट पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स में रिबेट के पक्ष में फैसला सुनाया है. सीआईटी (A) मुंबई ने 27 फरवरी 2025 को माना कि सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) जैसी स्पेशल दर पर उपलब्ध है. साथ ही इसके अनुसार एसेसिंग ऑफिसर (AO) को अपने विचाराधीन मामले में इसे अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए. बता दें कि 5 जुलाई 2024 से इनकम टैक्स विभाग ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर STCG जैसी स्पेशल रेट इनकम पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट क्लेम करने के ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दिया था.
ऐसे लोगों को मिला था नोटिस
जो लोग अपने ITR में STCG पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट का क्लेम किया था, उन्हें बाद में नोटिस दिया गया. एक बार जब आपको यह नोटिस मिल जाता है, तो आप या तो हार मान सकते हैं और टैक्स डिमांड का भुगतान कर सकते हैं या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
इस तरह के दो मामले
भारत में कम से कम दो CIT (A) मामले हैं (गुजरात और दिल्ली) जिन्होंने STCG इनकम पर 87A के तहत टैक्स रिबेट के संबंध में अनुकूल आदेश दिए हैं. ऐसे ही एक मामले (गुजरात) में AO ने पहले ही प्रभावी आदेश (OGE) जारी कर दिया है, जिसका अर्थ है STCG पर 87A के तहत छूट की अनुमति देना. दूसरा मामला अभी भी नया है और उम्मीद है कि AO इस मामले में भी OGE देगा.
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कोर्ट ने अधिकारियों की की थी आलोचना
ईटी के अनुसार, हालांकि, जब चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स ने इसी मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर किया था, तो कोर्ट ने कहा था कि वे यह तय नहीं करेंगे कि STCG इनकम पर 87A छूट दी जाए या नहीं. कोर्ट ने फैसला किया कि व्यक्तिगत मुद्दों को कोर्ट में आने देना सबसे अच्छा होगा और फिर मामले के आधार पर न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा इसका फैसला किया जाएगा.
हालांकि कोर्ट ने उन टैक्स अधिकारियों की आलोचना की जिन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता में 5 जुलाई, 2014 के बाद STCG पर 87A के तहत रिबेट क्लेम करने के ऑप्शन को ,डीएक्टिवेट कर दिया था.
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