ITR फाइल करने के बावजूद नहीं आया रिफंड? ये हो सकती है वजह… इस तरीके से कुछ ही दिनों में आएगा रिफंड

ITR फाइल करने के बाद ज्यादातर लोगों का रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ITR तो फाइल किया था, लेकिन उनका रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है. ऐसे में आपको कुछ प्रक्रियाएं फॉलो करनी होंगी. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है.

Income Tax में मिलेगी टैक्‍सपेयर्स को राहत

ITR फाइल करने के बावजूद यदि आपका रिफंड नहीं आया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. ज्यादातर लोगों का रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ITR तो फाइल किया था, लेकिन उनका रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है. कुछ लोग इसे लेकर काफी परेशान और निराश हैं. ऐसे में आपको कुछ प्रक्रियाएं फॉलो करनी होंगी, जिससे आप अपना रिफंड कुछ ही दिनों में आसानी से पा सकते हैं. किसी विशेष स्थिति में भी इसमें देरी हो सकती है.

दरअसल, आयकर विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया उपाय लागू किया है कि केवल पात्र और सत्यापित करदाताओं को ही उनका रिफंड मिले. इस उपाय के तहत कुछ करदाताओं को आयकर रिटर्न (आईटीआर) पोर्टल पर अपने रिफंड की पुष्टि करनी होगी; ऐसा न करने पर रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा. आयकर विभाग ने धोखाधड़ी के दावों को रोकने के लिए रिफंड पर अपनी जांच कड़ी कर दी है. इसके तहत करदाताओं को अपने रिफंड अनुरोधों को संसाधित होने से पहले ऑनलाइन पुष्टि करनी होगी.

ये हो सकती हैं वजहें

ज्यादातर करदाताओं को अपना ITR दाखिल करने के अलावा कोई और कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी. बस कुछ व्यक्तियों को पुष्टि करनी होगी. यह उन करदाताओं के लिए है जिनके रिटर्न में गलती है या उनके फॉर्म में गलत डिटेल्स के कारण अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है. समय पर रिफंड न आने के पीछे फॉर्म भरते समय ये गलतियाँ हो सकती हैं:

  • बड़े लेनदेन या निवेश करने वाले व्यक्तियों को जांच का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए, उन्हें अपने रिफंड की पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है.
  • ITR दाखिल करने के बाद, ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना बहुत ज़रूरी है. इसके बिना, विभाग आपके रिटर्न को अधूरा मान सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रिफंड में देरी हो सकती है.
  • आपके ITR में दर्शाई गई इनकम आपके टीडीएस (फॉर्म 16 या 26AS) में दर्शाई गई इनकम से अलग हो सकती है.

इस तरीके से कुछ ही दिनों में आएगा रिफंड

अगर आपका रिफंड नहीं आया है, तो आप रिफंड रिक्वेस्ट की पुष्टि ऐसे कर सकते हैं:

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • ‘My Pending Actions’ सेक्शन पर जाएं.
  • अपने रिफंड रिक्वेस्ट को कन्फर्म करें.
  • इसके बाद अपने कन्फर्मेशन को सबमिट करें