महाकुंभ के नाविक को कितना देना पड़ेगा इनकम टैक्स, जिसने कमाए 30 करोड़
Boatman Earns 23 Lakh in Mahakumbh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नाविक परिवार का जिक्र किया, जिसने महाकुंभ के दौरान रोजाना 23 लाख रुपये की कमाई की है. सीएम ने नाविक परिवार की कमाई को महाकुंभ की आर्थिक रूप से सफलता के एक उदाहरण के रूप में पेश किया है. 23 लाख रुपये रोजाना की कमाई पर नाविक परिवार को कितना इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा.

Boatman Earns 23 Lakh in Mahakumbh: प्रयागराज का महाकुंभ बीत चुका है, लेकिन उसकी चर्चाएं हर चौक-चौराहा, घर-दफ्तर और बस-ट्रेन में अभी भी सुनाई दे रही हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में महाकुंभ के सफल आयोजन की उपलब्धियां गिनाईं. अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक नाविक परिवार का जिक्र किया, जिसने महाकुंभ के दौरान रोजाना 23 लाख रुपये की कमाई की है. उस नाविक परिवार के पास कुल 130 नौकाएं थीं, जिसके जरिए उसने 45 दिन में 30 करोड़ रुपये की कमाई है. अब बात ये है एक नागरिक होने के नाते हमें अपनी कमाई पर इनकम टैक्स देना होता है. ऐसे में उस नाविक परिवार को 30 करोड़ रुपये की कमाई पर कितना इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा… इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं.
नाविक परिवार किस आधार पर भरेगा इनकम टैक्स
हमारे देश में इनकम टैक्स चुकाने के लिए दो व्यवस्थाएं- न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम मौजूद हैं. चूंकि नाविक परिवार ने कुल 30 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसलिए वो एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के जरिए टैक्स चुकाएगा. अगर नए टैक्स रिजीम को के तहत नाविक परिवार टैक्स भरता है, तो उसके हिसाब-किताब को समझते हैं.
न्यू रिजीम के तहत कितना टैक्स भरना पड़ेगा?
नाविक परिवार ने कुल 30 करोड़ रुपये की कमाई की. अब मान लीजिए कि उसने इसमें से 2 करोड़ रुपये अपनी लागत- जैसे रहने और खाने पीने तथा नौकाओं की मेंटनेंस जैसे पेट्रोल और अन्य पर खर्च कर दिया होगा. इसलिए उसकी टैक्सेबल कमाई 28 करोड़ रुपये हो गई. अब इस 28 करोड़ रुपये की कमाई पर न्यू टैक्स रिजीम में 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. इस तरह उस नाविक परिवार को कुल 11,94,16,050 रुपये इनकम टैक्स के रूप में चुकाना होगा.
अगर खर्च 4 करोड़ रुपये हो
अगर मान लीजिए कि 30 करोड़ रुपये की कमाई में से नाविक परिवार का लागत, मेंटनेंस पर कुल खर्च 4 करोड़ रुपये होता है, तो उसकी कुल टैक्सेबल इनकम 26 करोड़ रुपये होगी. इस हिसाब से 87A इनकम टैक्स रिलीफ और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देने के बाद नाविक परिवार को कुल 11,08,67,250 रुपये इनकम टैक्स के रूप में चुकाना होगा.

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