प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं? जानें डेडलाइन, एडवांस और कैपिटल गेन टैक्स का पूरा गणित

Property बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स के नियमों को समझना जरूरी है. अगर प्रॉपर्टी की पेमेंट किश्तों में मिलती है, तो एडवांस टैक्स की डेडलाइन और पेमेंट शेड्यूल को ध्यान में रखना होगा. यहां जानें क्या है नियम, कैसे होता है लागू...

प्रॉपर्टी टैक्स की डेडलाइन का गणित Image Credit: Money9live/Canva

Capital Gains Tax On Sale Of Property: प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो उस पर कैसे लगेगा टैक्स. चलिए समझते हैं. मान लेते हैं कि आप 31 मार्च 2025 से पहले कोई फ्लैट बेच रहे हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट एडवांस टैक्स के रूप में 31 मार्च तक करना होगा. लेकिन किस तरह से? वहीं अगर आप वित्त वर्ष बदलने के बाद यानी अप्रैल 2025 में प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आपको एडवांस टैक्स कब तक और कैसे भरना होगा. यहां समझ कर सारा कंफ्यूजन दूर करें.

कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स के नियम

मान लेते हैं कि मार्च 2025 में आप एक फ्लैट बेच रहे हैं और उसकी पेमेंट किश्तों में मिलेगी. पहली किश्त तो मार्च 2024-25 में मिल रही है लेकिन दूसरी किश्त वित्त वर्ष बदलने के बाद यानी अप्रैल 2025-26 में मिलेगी.

यह भी मान लिया गया है कि आप 60 साल से कम उम्र के हैं, इसलिए आप पर एडवांस टैक्स के नियम लागू होंगे.

एडवांस टैक्स पेमेंट का क्या है नियम

अगर किसी वित्त वर्ष में टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा हो, तो टैक्सपेयर को एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है. अब इसे कब-कब चुकाना होता है:

कैपिटल गेन टैक्स उसी वित्त वर्ष में देना होता है, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, चाहे पेमेंट बाद में मिले.

प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तारीख कैसे तय होगी?

यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इस पर कोई साफ-साफ नियम नहीं पता है. इसे लेकर कोर्ट के अलग अलग फैसले हैं उसी आधार पर तय होती है ट्रांसफर की तारीख. कोई एग्रीमेंट की तारीख को ट्रांसफर की तारीख मानता है, कोई सेल डीड की तारीख, कोई रजिस्ट्रेशन की तारीख और कोई प्रॉपर्टी का वास्तविक कब्जा सौंपने की तारीख को मानता है.

एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन

टाइम पर टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा?

अगर 31 मार्च 2025 तक एडवांस टैक्स नहीं भरा, तो इस पर जुर्माना लग सकता है.