टैक्सपेयर्स को राहत: जानें कैसे करना होगा 87A के तहत टैक्स रिबेट क्लेम, 15 जनवरी है डेडलाइन

इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म 2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है, जिससे टैक्सपेयर्स 87ए टैक्स रिबेट का दावा कर सकते हैं. अब टैक्सपेयर्स को मैन्युअली एडिटिंग करनी होगी और फाइल को वैलिडेट करना होगा ताकि वे रिबेट का फायदा उठा सकें.

सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट का क्लेम कैसे करें Image Credit: Getty Images Creative

अगर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट का क्लेम करने के एलिजिबल थे लेकिन 5 जुलाई 2024 के बाद इसे क्लेम करने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे, तो बता दें कि अब इनकम टैक्स विभाग ने ITR फॉर्म 2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है. इसके जरिए आप वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए टैक्स रिबेट का दावा कर सकते हैं. हालांकि, विभाग ने यह भी कहा है कि HTML यूटिलिटी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी. चलिए आपको बताते हैं क्या बदला है और नई व्यवस्था क्या है?

क्या करना होगा टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए?  

टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए आपको ITR एक्सेल यूटिलिटी में टैक्स रिबेट कॉलम को मैन्युअली एडिट करना होगा. अगर आप इस कॉलम को ऑटोफिल पर छोड़ते हैं, तो आपको 87A टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा. मैन्युअली एडिट करने के बाद फाइल को वैलिडेट करना होगा.  

इससे पहले आप इस कॉलम में ऑटोफिल पर छोड़ देते थे, लेकिन अब आपको इसे खुद भरना होगा तभी रिबेट मिलेगा.

दरअसल 5 जुलाई 2024 के बाद, टैक्स विभाग ने ITR सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण कई टैक्सपेयर्स 87A टैक्स रिबेट का क्लेम नहीं कर पाए थे. इसके चलते कई को टैक्स डिमांड नोटिस भी भेजे गए हैं.  

कैसे क्लेम करें सेक्शन 87A टैक्स रिबेट?  

मैन्युअल एडिटिंग का तरीका: एक्सेल यूटिलिटी में टैक्स रिबेट कॉलम को मैन्युअली एडिट करें.
यदि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) जैसी स्पेशल रेट इनकम है, तो रिबेट के अमाउंट को बढ़ाकर एडिट करें. इसके बाद, फाइल को वैलिडेट करें और ITR सबमिट करें.

ध्यान रहे आपको 15 जनवरी 2025 तक रिवाइज्ड या बिलेटेड ITR फाइल करना होगा.  

फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि ये व्यवस्था केवल टेंपरेरी है, आने वाले समय में इसे फिक्स कर लिया जाएगा.

बता दें कि सेक्शन 87A के तहत नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक की इनकम वाले 25,000 का रिबेट क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख तक की इनकम वाले 12500 तक का रिबेट क्लेम कर सकते हैं.