कार खरीदने पर भी बचता है इनकम टैक्स, ये 8 तरीके बचाएंगे पैसा
कार खरीदने से जुड़ी टैक्स बचत के कई तरीके हो सकते हैं. बिजनेसमैन और सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स अपनी कार को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करके टैक्स में बचत कर सकते हैं. डेप्रिसिएशन डिडक्शन, पेट्रोल-डीजल और मेंटेनेंस खर्च, कार लोन के ब्याज पर छूट जैसे तरीकों से टैक्स बचाया जा सकता है.

Tax Saving on New Car Purchase: कार खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल फैसला होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्लान किया जाए, तो यह टैक्स बचाने का भी शानदार तरीका बन सकता है. चाहे आप सैलरीड कर्मचारी हो, सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन, सही स्ट्रेटेजी के साथ आप अपनी नई कार पर टैक्स में अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं. चलिए समझते हैं कि कार खरीदने से जुड़ी टैक्स बचत के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं.
बिजनेसमैन: कैसे करें टैक्स बचत?
अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब आप अपनी नई कार को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसे आपको बिजनेस खर्च के रूप में दिखाना होगा जिससे आप टैक्स में बचत कर सकते हैं.
डेप्रिसिएशन डिडक्शन: हर साल कार की वैल्यू कम होती है, जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है. आप इस डेप्रिसिएशन को अपने बिजनेस खर्चों में दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं.
पेट्रोल-डीजल और मेंटेनेंस खर्च: अगर कार बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फ्यूल, रिपेयर और मेंटेनेंस खर्च को टैक्स में डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है.
कार लोन के ब्याज पर छूट: अगर आपने कार लोन लिया है और गाड़ी को आप बिजनेस के इस्तेमाल में ले रहे हैं तो लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है. इसका मतलब यह है कि आप अपने टैक्स योग्य इनकम को उस राशि से कम कर सकते हैं जो आपका एक साल का ब्याज है. उदाहरण के लिए, यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपये है और आपने अपने कार लोन पर 25,000 रुपये का ब्याज दिया है, तो आपको केवल 9,75,000 रुपये पर ही टैक्स देना होगा. सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के मामले में भी ये फायदा मिलता है.
सेल्फ-एम्प्लॉयड: कैसे करें टैक्स बचत?
अगर आप फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील या किसी अन्य प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो आप भी बिजनेसमैन की तरह टैक्स में छूट ले सकते हैं. इसके लिए कार के पेट्रोल-डीजल बिल, मेंटेनेंस खर्च और बिजनेस ट्रिप के डॉक्युमेंट्स संभाल कर रखने जरूरी होते हैं.
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पर टैक्स छूट: सेक्शन 80EEB
सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त टैक्स फायदे देती है. सेक्शन 80EEB के तहत आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो लोन के ब्याज पर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं.
यह छूट लोन के पूरे रीपेमेंट पीरियड तक मिलती है, हालांकि यह फायदा उन लोन पर मिलता है, जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिए गए हैं.
GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा: अगर आपका बिजनेस GST के तहत रजिस्टर्ड है, तो कार खरीदने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा मिल सकता है. लेकिन ये तभी मिलेगा अगर गाड़ी माल ढुलाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है. इससे कार की कुल लागत कम हो जाती है.
सैलरीड: कैसे करें टैक्स बचत?
अगर आप नौकरीपेशा हैं, और अगर आपको ऑफिस से कार मिली है और उसकी मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी आदि पर खर्च हो रहा है, तो इन खर्चों को टैक्सेबल इनकम से घटाया जा सकता है.
लीज प्लान: अगर आप अपने एंप्लॉयर से कार लीज पर ली है, तो लीज की राशि प्री-टैक्स बेसिस पर कटती है, जिससे टैक्स बचता है. अगर मोटर कार फैसिलिटी 4 लाख रुपये है तो यह भी टैक्स बचत के हिस्से आएगा.
यह भी पढ़ें: 10 लाख से ज्यादा की कार पर लगता है TCS, रिफंड पाने के लिए करें ये काम, चेक करें अपनी रसीद
पुरानी कार बेचने पर टैक्स बचत
अगर आप पुरानी कार बेचकर नई कार खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ टैक्स नियमों का ध्यान रखना होगा.
कैपिटल गेन टैक्स: अगर पुरानी कार आपके बिजनेस की संपत्ति है, तो उसे बेचने पर हुए प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. हालांकि, इस टैक्स को नई कार खरीदकर बचाया जा सकता है लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें होती हैं.
इंश्योरेंस से और भी ज्यादा बचत: अगर कार को बिजनेस के रूप में दिखाया गया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी टैक्स में डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है. कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने से आपकी गाड़ी और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों सुरक्षित रहते हैं.
कैसे क्लेम करें टैक्स?
- कार खरीदने की सभी रसीदें और लोन स्टेटमेंट संभालकर रखें.
- अगर कार बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो माइलेज और ट्रिप्स का रिकॉर्ड रखें.
- गाड़ी के इंश्योरेंस की जानकारी पूरी होनी चाहिए.
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