नहीं भरना होगा ज्यादा TDS, सरकार ने जारी किया फॉर्म 13, ऐसे करें अप्लाई – 15 मार्च है लास्ट डेट

Income Tax विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म 13 जारी किया है, जिससे टैक्सपेयर्स कम या जीरो टीडीएस रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचना चाहते हैं और बाद में टैक्स रिफंड के लिए क्लेम करने की परेशानी से भी बच सकते हैं. यहां जानें कैसे...

TDS डिडक्शन फॉर्म 13 कैसे भरें? Image Credit: FreePik

TDS Deduction Form 13: इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए Form 13 (TDS) जारी किया है, इससे टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कम या जीरो टीडीएस रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्म 13 उन टैक्सपेयर्स खासकर सैलरी पाने वालों के लिए है जो अतिरिक्त TDS डिडक्शन से बचना चाहते हैं और बाद में टैक्स रिफंड के लिए क्लेम करने की परेशानी से भी बच सकते हैं. चलिए जानते हैं इसे कैसे फाइल करना है?

इनकम टैक्स विभाग ने इसी के साथ फॉर्म 15E भी इनेबल कर दिया गया है, जिसे भारतीय निवासी भर सकते हैं अगर वे नॉन रेसिडेंट (Non-residents) को पेमेंट करते समय कम TDS डिडक्शन चाहते हैं.

फॉर्म 13 और फॉर्म 15E भरने की डेडलाइन

इनकम टैक्स विभाग के TRACES पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, ये दोनों फॉर्म आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं. हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये फॉर्म केवल 15 मार्च 2025 तक भरे जा सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपको FY 2024-25 के लिए कम TDS डिडक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके पास सिर्फ दो हफ्ते का समय बचा है.

कैसे भरें फॉर्म 13?

फॉर्म 13 तभी भरा जा सकता है जब आपकी इनकम कुछ खास सेक्शन में आती हो. आपकी साल की कुल टैक्स देनदारी आपके नियोक्ता द्वारा काटे जा रहे TDS से कम होनी चाहिए. अगर यह शर्त पूरी होती है, तो आप फॉर्म 13 के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्म 13 के लिए अप्लाई करके, आप अतिरिक्त TDS डिडक्शन से बच सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको जितना टैक्स देना है, उससे ज्यादा नहीं देना होगा.

क्या है फॉर्म 13 भरने का प्रोसेस

फॉर्म 13 भरने के लिए कौन सी इनकम पात्र है?

नीचे टेबल में दी गई इनकम कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स फॉर्म 13 के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

सेक्शनकिस इनकम पर लागू होता है
192वेतन (Salary Income)
193सिक्योरिटीज पर ब्याज (Interest on Securities)
194डिविडेंड (Dividends)
194Aअन्य ब्याज आय (Interest, excluding securities)
194Cठेकेदार की आय (Contractor’s Income)
194Dबीमा कमीशन (Insurance Commission)
194Gलॉटरी पर कमीशन, पुरस्कार या पारिश्रमिक
194Hकमीशन या दलाली (Commission or Brokerage)
194Iकिराया (Rent)
194Jतकनीकी या प्रोफेशनल सेवाओं के लिए फीस
194LAअचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजा
194LBBइन्वेस्टमेंट फंड्स से आय
194LBCसिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आय
195गैर-निवासी (Non-Resident) की आय
स्रोत: Tax2Win