50 हजार से अधिक के रेंट पर अब 2 फीसदी लगेगा TDS, समझ लीजिए इसका हिसाब-किताब

केंद्रीय बजट 2024 में 50,000 रुपये से अधिक के घर के किराये के भुगतान पर TDS की दर 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने का ऐलान किया गया था. बजट 2024 के अनुसार, यह बदलाव एक अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा.

घर के किराये पर टीडीएस कटौती. Image Credit: Peter Dazeley/The Image Bank/Getty Images

एक अक्टूबर से घर के किराये पर लगने वाले टीडीएस की दर में बदलाव हो रहा है. अब 50,000 रुपये से अधिक हर महीने किराये का भुगतान करने वालों को 5 फीसदी की जगह 2 फीसदी ही टीडीएस देना होगा. केंद्रीय बजट 2024 में 50,000 रुपये से अधिक के घर के किराये के भुगतान पर TDS की दर 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने का ऐलान किया गया था. यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 194-आईबी के तहत टीडीएस को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी किया जाए. बजट 2024 के अनुसार, यह बदलाव एक अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा.

किराये पर टीडीएस की कटौती

अगर किरायेदार का किराया एक महीने या उसके कुछ हिस्से के लिए 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो उसे अपने घर के किराये से टीडीएस काटना होगा. इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 194IB के तहत मकान किराए पर 5 फीसदी TDS निर्धारित किया गया था। मान लीजिए कि किरायेदार सालाना 6,12,000 रुपये (मासिक 51,000 रुपये) किराया दे रहा है, तो वह 5 फीसदी यानी 30,600 रुपये (6,12,000*5%) TDS काटेगा. अब 2 फीसदी की दर से टीडीएस में कटौती की जाएगी.

कब काट सकते हैं टीडीएस

ऐसा हो सकता है कि मकान मालिक अपना पैन नंबर शेयर न कर रहा हो या उसका पैन डीएक्टिवेट हो गया हो. ऐसे मामलों में किरायेदार इनकम टैक्स, 1961 की धारा 206AA के तहत 20 फासदी की दर से टीडीएस काट सकता है. अगर मकान मालिक का पैन डीएक्टिवेट है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इस टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलेगा. किरायेदार किसी फाइनेंशियल ईयर के अंत में, महीने का किराया भुगतान करने से पहले, या जिस दिन वो घर खाली करता है, इनमें से जो भी पहले वो इस उस समय टीडीएस काट सकता है.

किस आधार पर होगी कटौती

अगर किसी किरायेदार का मकान मालिक के साथ सितंबर 2023 से जुलाई 2024 तक 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, तो किरायेदार तो मंथली आधार पर टीडीएस काट सकता है और हर महीने जमा कर सकता है. इसके अलावा मार्च के किराये के भुगतान के समय भी एक बार में टीडीएस काटा जा सकता है. टीडीएस भुगतान किए गए किराये यानी सितंबर से मार्च 2023 तक के लिए काटा जाएगा. अगर किरायेदार अगस्त 2023 में घर खाली कर रहा है, तो उसे किराया देने से पहले टीडीएस काटना होगा. यहां अप्रैल से अगस्त 2023 तक 5 महीने के किराये पर टीडीएस की कटौती होगी.