अब 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे बिलेटेड ITR, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाई डेडलाइन

अगर आपका भी इनकम टैक्स बकाया है, तो इसे भरने का एक और मौका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब आप इसे 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं. पहले ओरिजनल डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी.

इनकम टैक्स भरने का एक और मौका Image Credit: tv9 bharatvarsh

अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आपके पास एक और मौका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है. जिन लोगों ने डेडलाइन से पहले ITR जमा कर दिया है, वे जरूरत पड़ने पर रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं. बिलेटेड ITR तब जमा किया जाता है जब कोई व्यक्ति डेडलाइन तक या उससे पहले ITR जमा नहीं करता और डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR फाइल करना चाहता है. ITR फाइल करने की ओरिजनल डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डेडलाइन बढ़ाई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ITR डेडलाइन बढ़ाने का दिया था आदेश

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) को 87A टैक्स छूट मामले में फैसला आने तक ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया था. 20 दिसंबर 2024 के अपने आदेश में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत के तौर पर, रिस्पोंडेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को अधिनियम की धारा 119 के तहत अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उन टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई जाती है, जिन्हें 31 दिसंबर 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.

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बिलेटेड ITR फाइलिंग पर जुर्माना

जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2024 तक ITR फाइल नहीं कर सके, उनके पास 31 दिसंबर 2024 तक लेट फाइलिंग फीस के साथ रिटर्न फाइल करने का मौका था. अब इस डेडलाइन को 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है. अगर रिटर्न 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये फीस देनी होगी. वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा के रिटर्न पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

रिवाइज्ड ITR फाइलिंग

रिटर्न फाइलिंग के दौरान अगर कोई गलती हो जाए या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए, तो इसे रिवाइज्ड ITR के जरिए सही किया जा सकता है. रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग को लेकर यह बढ़ी हुई तारीख टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने और सही आंकड़े पेश करने का मौका देगी.

इस बीच, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 17 दिसंबर को संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल आबादी का केवल 6.68 फीसदी हिस्सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है. उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2023-24 में ITR फाइल करने वालों की कुल संख्या 8,09,03,315 है.”