इन 3 तरह का कैश लेनदेन पड़ेगा भारी, नहीं तो जितनी रकम उतना जुर्माना! जानें क्या है आयकर विभाग का नियम?
हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ब्रोशर में कैश ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी साझा की. विभाग का कहना है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन तय सीमा से अधिक होता है, तो ट्रांजेक्शन की राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है.
देश में डिजिटल लेन-देन के आने के बाद से सरकार इसे बढ़ावा देती आ रही है. जिसके लिए सरकार ने एक सीमा से अधिक कैश में पेमेंट रोकने और डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं. आयकर विभाग बड़े कैश ट्रांजेक्शन पर कड़ी नजर रखता है. हाल ही में विभाग ने एक ब्रोशर में कैश ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी साझा की. विभाग का कहना है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन तय सीमा से अधिक होता है, तो ट्रांजेक्शन की राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, आयकर अधिनियम 1961 के तहत नकद लेन-देन की एक सीमा तय की गई है. यह अधिनियम नकद में दिए जाने वाले भत्तों, खर्चों और कटौतियों को भी रोकता है.
पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना
आयकर विभाग के अनुसार, कई लोग अनजाने में ऐसे लेन-देन कर बैठते हैं, जिससे उन्हें बाद में भारी जुर्माना भरना पड़ता है. विभाग के पूर्व चीफ कमिश्नर रामकृष्ण श्रीनिवासन ने एक मामला साझा किया, उन्होंने कहा एक पूर्व अभिनेत्री ने बिना यह जाने कि नकद उधार लेने और चुकाने की सीमा क्या है, एक लेन-देन किया. इसके कारण उस पर उधार की रकम के बराबर जुर्माना लगाया गया.
कैश ट्रांजेक्शन के नियम और जुर्माना
आयकर विभाग ने ब्रोशर में कई नियम बताए हैं जिसमें,
आयकर अधिनियम की धारा 269SS के तहत्: नकद लोन, डिपॉजिट या विशेष रकम
इसके तहत कोई व्यक्ति नकद में 20,000 रुपये या उससे अधिक की राशि का लोन, डिपॉजिट या विशेष रकम नहीं ले सकता. यहां विशेष रकम में अचल संपत्ति से संबंधित लेन-देन शामिल हैं.
छूट:
यह नियम सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या कृषि आय वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता.
उल्लंघन पर:
आयकर अधिनिय की धारा 271D के तहत, जितनी राशि नकद में ली गई है, उतनी ही राशि का जुर्माना लगेगा.
आयकर अधिनियम की धारा 269ST: नकद में पैसे प्राप्त करना
इसके तहत कोई व्यक्ति नकद में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि इन स्थितियों में नहीं ले सकता जैसे,
- एक दिन में कोई व्यक्ति 2 लाख का कैश में लेन देन नहीं कर सकता है.
- किसी एक इवेंट से संबंधित लेन-देन के लिए.
किन्हें मिलेगी छूट : यह नियम सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक पर लागू नहीं होता.
कितना लगेगा जुर्माना : जितनी राशि प्राप्त की गई है, उतनी ही राशि का जुर्माना लगेगा.
आयकर अधिनियम की धारा 269T: लोन या डिपॉजिट की नकद अदायगी
कोई व्यक्ति नकद में 20,000 रुपये या उससे अधिक की राशि का भुगतान नहीं कर सकता.
किसे है छूट
यह नियम सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक पर लागू नहीं होता.
कितना लगेगा जुर्माना
अधिनियम की धारा 271E के तहत, जितनी राशि नकद में चुकाई गई है, उतनी ही राशि का जुर्माना लगेगा.
आयकर अधिनियम की धारा 269SU: डिजिटल पेमेंट का प्रावधान
जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें डिजिटल पेमेंट का विकल्प अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा.
उल्लंघन पर:
धारा 271DB के तहत, 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा.
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