
NRIs के लिए NPS में है निवेश के अलग नियम, जानें क्या हैं नियम और शर्तें
बुढ़ापे में आर्थिक स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए वक्त पर रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत जरूरी है. इसके लिए सरकार कई सेविंग स्कीम चला रही है जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मानसिक शांति देती हैं. ये योजनाएं रेगुलर रिटर्न, टैक्स बेनिफिट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती हैं, जो विभिन्न इनकम लेवल और रिस्क प्रिफरेंसेज को पूरा करती हैं. इन योजनाओं के जरिए रिटायरमेंट लोग अपनी जीवनशैली और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों के लिए एक संतुलित वित्तीय योजना बना सकते हैं. उन्हीं योजनाओं में से एक है नेशनल पेंशन स्कीम. जिसमें देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है वो अपनी स्वेच्छा से निवेश कर सकता है. लेकिन इस स्कीम की खास बात ये है कि इस स्कीम में NRI भी पैसा लगा सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक फेमस रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं. इस योजना की खासियत यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स में छूट, निवेश में लचीलापन और कई प्रकार प्रकार के निवेश के ऑप्शन मिलते हैं.