क्या शादियों में मिलने वाले गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स, जानें क्या हैं नियम

शादी में मिलने वाले उपहारों पर टैक्स लगता है? सवाल कई लोगों का है कि कितना महंगे गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ता है? अगर 50 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट हो तो क्या वह टैक्स के दायरे में आता है? किन रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता? ऐसे कई सवालों के जवाब यहां पढ़ें...

शादी में किन रिश्तेदारों से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है? Image Credit: gettyimages

शादियों का सीजन चल रहा है, कई लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं, शादी जैसे खास मौके पर गिफ्ट देना और लेना एक तो बहुत आम बात है. लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या शादी के मौके पर गिफ्ट मिलना टैक्स के दायरे में आता है? आप कहेंगे घड़ी जैसे गिफ्ट पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन अगर गिफ्ट 50,000 रुपये से ज्यादा का हो तो क्या वो टैक्स के दायरे में आएगा? चलिए आपको समझाते हैं.

सवाल ये मां-बाप का हो सकता है, सवाल भाई-बहन या चचेरे भाई, बुआ, मामा-मामी का हो सकता है. हमने यहां रिश्तों की सारी किताब इसलिए खोली है क्योंकि टैक्स का मामला गिफ्ट देने वाले पर ही निर्भर करता है कि उससे आपका रिलेशन क्या है?

इनकम टैक्स का कानून

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को एक साल में कुल 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश गिफ्ट मिलता है, तो वह टैक्सेबल होगा. लेकिन कुछ मामलों में आपको छूट मिलती है. वो कौन से मामले हैं?

तो शादी के मौके पर मिले गिफ्ट और रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर छूट मिल जाती है.

लेकिन कौन से ‘रिश्तेदार’?

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, “रिश्तेदार” में ये लोग शामिल होते हैं:

  • व्यक्ति का जीवनसाथी.
  • भाई-बहन और जीवनसाथी के भाई बहन भी.
  • माता-पिता और उनके भाई-बहन भी.
  • वंशज जैसे बेटे, बेटी, पोते-पोती
  • और जिन्हें छूट मिल रही है उनके जीवनसाथी भी रिश्तेदार ही होते हैं.

आपकी बेटी के मामले में:

  • शादी के मौके पर आपको, आपकी बहन, मामा, दादी, और अन्य “रिश्तेदारों” से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होंगे.
  • दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों से 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स लग सकता है.

IT विभाग की होती है पैनी नजर

शादी के समय कई बार बड़ी रकम बैंक अकाउंट में जमा की जाती है, जिससे इनकम टैक्स विभाग की नजर पड़ सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की जरूरत होती है:

  • गिफ्ट देने वाले का नाम और रिश्ता रिकॉर्ड में रखें. गिफ्ट की कीमत और तारीख लिख लें.
  • अगर गिफ्ट की रकम बड़ी है, तो दस्तावेजों को और पक्का रखें. गिफ्ट देने वाले से एक गिफ्ट डीड भी बनवाना सही रहेगा.
  • शादी के गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न में “Exempt Income” के तहत इसे घोषित करना ठीक रहता है.
  • ITR 2 में “Exempt Income” का ऑप्शन होता है, जहां आप यह जानकारी दे सकते हैं.

क्या-क्या ध्यान रखना जरूरी है?

  • शादी के मौके पर मिले गिफ्ट टैक्स फ्री हैं, लेकिन शादी के अलावा मिले गिफ्ट टैक्स के दायरे में आ सकते हैं.
  • बड़ी रकम जमा करते समय सही दस्तावेज और पारदर्शिता बनाए रखें ताकि बाद में कोई समस्या न हो.
  • टैक्स फ्री होने के बावजूद, सभी बड़े गिफ्ट का रिकॉर्ड रखें और इन्हें टैक्स रिटर्न में सही तरीके से घोषित करें.