क्या शादियों में मिलने वाले गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स, जानें क्या हैं नियम

शादी में मिलने वाले उपहारों पर टैक्स लगता है? सवाल कई लोगों का है कि कितना महंगे गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ता है? अगर 50 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट हो तो क्या वह टैक्स के दायरे में आता है? किन रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता? ऐसे कई सवालों के जवाब यहां पढ़ें...

शादी में किन रिश्तेदारों से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है? Image Credit: gettyimages

शादियों का सीजन चल रहा है, कई लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं, शादी जैसे खास मौके पर गिफ्ट देना और लेना एक तो बहुत आम बात है. लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या शादी के मौके पर गिफ्ट मिलना टैक्स के दायरे में आता है? आप कहेंगे घड़ी जैसे गिफ्ट पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन अगर गिफ्ट 50,000 रुपये से ज्यादा का हो तो क्या वो टैक्स के दायरे में आएगा? चलिए आपको समझाते हैं.

सवाल ये मां-बाप का हो सकता है, सवाल भाई-बहन या चचेरे भाई, बुआ, मामा-मामी का हो सकता है. हमने यहां रिश्तों की सारी किताब इसलिए खोली है क्योंकि टैक्स का मामला गिफ्ट देने वाले पर ही निर्भर करता है कि उससे आपका रिलेशन क्या है?

इनकम टैक्स का कानून

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को एक साल में कुल 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश गिफ्ट मिलता है, तो वह टैक्सेबल होगा. लेकिन कुछ मामलों में आपको छूट मिलती है. वो कौन से मामले हैं?

तो शादी के मौके पर मिले गिफ्ट और रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर छूट मिल जाती है.

लेकिन कौन से ‘रिश्तेदार’?

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, “रिश्तेदार” में ये लोग शामिल होते हैं:

आपकी बेटी के मामले में:

IT विभाग की होती है पैनी नजर

शादी के समय कई बार बड़ी रकम बैंक अकाउंट में जमा की जाती है, जिससे इनकम टैक्स विभाग की नजर पड़ सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की जरूरत होती है:

क्या-क्या ध्यान रखना जरूरी है?