UPI पेमेंट फेल होने पर कितनी देर में वापस मिलेगा पैसा, यहां करें चेक
UPI पेमेंट आजकल लोगों का पसंदीदा विकल्प है. इससे तुरंत पेमेंट होने और रिसीव की वजह से यह काफी पॉपुलर है, लेकिन कई बार तकनीकी खामियों के चलते पैसे अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन भुगतान नहीं होता है, ऐसे में कटे हुए पैसे कब आते हैं वापस, जानिये पूरी डिटेल.

डिजिटल लेनदेन के जमाने में आजकल ज्यादातर पेमेंट UPI के जरिए होते हैं. भुगतान करने और रिसीव करने में आसानी की वजह से ये पेमेंट के लिए पसंदीदा विकल्प है, लेकिन कई बार तकनीकी खामियों एवं दूसरे कारणों के चलते भुगतान फेल हो जाता है. जिसकी वजह से पैसे तो अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को पैसा मिल नहीं पाता है. ऐसी स्थिति में सवाल आता है कि आखिर खाते से कटा हुआ पैसा वापस कब मिलता है और अगर ज्यादा दिन बीत जाने पर भी पैसा रिटर्न नहीं होता है तो क्या करना चाहिए.
कितने दिनों में रिटर्न आता है पैसा?
यूपीआई पेमेंट फेल होने और आपके खाते से रुपए कट जाने पर ये 24 से 48 घंटों में वापस आ जाता है. मगर कई बार लोगों के पैसे रिटर्न आने में 15 से 20 दिनों का भी समय लग जाता है. ऐसी स्थिति में आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं. वे आपको पेमेंट रिफंड न होने की वजह के बारे में बताएंगे. साथ ही इस बात की भी जानकारी देंगे कि पैसा कब तक आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा.
बैंक को देनी होगी पैनल्टी
आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार ग्राहक अपने खाते से कटे हुए पैसे एक दिन के अंदर वापस ले सकते हैं. अगर बैंक पैसे लौटाने पर देरी करता है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इससे बैंक के खिलाफ पेनाल्टी लगाई जाएगी. नियमों के मुताबिक अगर आपका पैसा एक दिन में नहीं आता है तो बैंक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपए बतौर जुर्माना चुकाना होगा. उदाहरण के तौर पर अगर रुपए आने में 12 दिन का वक्त लगता है तो बैंक को आपकी मूल रकम के साथ हर दिन के 100 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा.
कहां और कैसे करें शिकायत?
अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो अगले दिन आपके अकाउंट में वह राशि वापस आ जानी चाहिए. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है और पैसे लौटाने में आनाकानी करता है तो कस्टमर आरबीआई के ऑम्बुसड्मैन से शिकायत कर सकते हैं. वे चाहे तो ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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