क्या है 1 अप्रैल से शुरू होने वाला यूनिफाइड पेंशन स्कीम? कौन है योग्य और क्या मिलेगा फायदा, अभी जानें

केंद्र सरकार ने जनवरी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को लागू करने का ऐलान किया था. इस स्कीम को नेशनल पेंशन सिस्टम के बतौर विकल्प लाया गया है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन योग्य है. साथ ही समझते हैं दूसरी अहम बातें.

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? Image Credit: @Freepik

Unified Pension Scheme eligibility and benefits: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को लागू करने को तैयार है. सरकार ने 24 जनवरी को इस स्कीम का आधिकारिक ऐलान किया था. अब यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाने वाला है. यह स्कीम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आते हैं. इस योजना के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी.

हालांकि इसको लेकर कुछ शर्त भी है जिसकी बात हम आगे करेंगे. फिलहाल, यूपीएस को लेकर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नए नियम जारी किए हैं. आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं साथ ही ये भी समझते हैं कि आखिर इस स्कीम के लिए योग्य कौन है.

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

यूपीएस एक ऐसा स्कीम है जो केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होगा जो पहले एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं. सरकारी कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वह एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं. इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा होगा.

कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी. इस योजना के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, बशर्ते वे अपनी मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% हर महीने योगदान करें.

इस स्कीम के लिए कौन है पात्र?

  1. 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत आते हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं.
  2. नई भर्ती होने वाले कर्मचारी भी 30 दिनों के भीतर इसे चुन सकते हैं.
  3. जो कर्मचारी NPS में थे और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य भी इसका चुनाव कर सकते हैं.

UPS से जुड़ी कुछ अहम बातें

  1. कर्मचारी ने अगर UPS में शामिल होने का फैसला ले लिया और वह इस स्कीम में शामिल हो जाता है तब वह अपने फैसले को बदल नहीं सकता है.
  2. इससे इतर इस स्कीम में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए महीने का 10 फीसदी योगदान देना ही होगा.
  3. इस योजना के तहत कर्मचारियों को अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और भविष्य में पेंशन के तौर पर स्थिरता सुनिश्चित करेगी.

क्या बीच में निकाल सकते हैं पैसे?

इसमें एनरॉल हुए कर्मचारी अपने योगदान का 25 फीसदी हिस्सा लॉक इन पीरियड जो कि 3 साल होता है के बाद निकाल सकता है. ये निकासी अधिकतम 3 बार ही की जा सकती है. सामान्य स्थितियों में कर्मचारी अपने नाम पर या अपने कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के साथ संयुक्त नाम से आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए निकाल सकते हैं.