ATM से फटे-कटे नोट निकले तो क्या करें? जानें कहां से होगी नोटों की बदली और क्या है RBI के नियम
ATM से जब हम पैसे की निकासी करते हैं तब कई बार फटे-कटे नोट निकल आते हैं. अब किसी इंसान ने नोट दिया हो तब बदल सकते हैं, लेकिन ATM को कैसे लौटाएंगे? इस खबर में हमने आपको बताया है कि ATM से निकले नोटों की बदली कैसे होगी.
जब भी हम किसी से कैश लेते हैं, उसपर नजर जरूर डालते हैं. देखते हैं कि नोट में कोई गड़बड़ी तो नहीं. कहीं से कुछ फटा-गला तो नहीं है. खराब होने की स्थिति में हम उस नोट को वापस कर देते हैं. लेकिन क्या हो जब आप ATM से पैसे निकाले और कटे-फटे नोट निकल जाए. ऐसे में कई बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है. लोग परेशान हो जाते हैं कि नोट की बदली कहां से करें. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा.
नोट बदली को लेकर नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटे-कटे नोटों को लेकर नियम जारी किया है. नियम के मुताबिक, कटे-फटे नोट को आसानी से बैंक या RBI ऑफिस में जाकर बदला जा सकता है. हालांकि नोटों की बदली को लेकर भी RBI के कुछ गाइडलाइन्स हैं.
ATM से फटे नोट निकलने पर क्या करें?
ऐसी स्थिति में आपको उसी बैंक के ब्रांच में जाना होगा जिसके ATM से कटे-फटे नोट निकले हैं. वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी. एप्लीकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, दिन की जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके अलावा आपको ATM मशीन की लोकेशन और एड्रेस की भी जानकारी देनी होगी. सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको मशीन से निकले स्लिप को भी अटैच करना पड़ेगा. सारी जानकारियों को डालने के बाद एप्लीकेशन को बैंक में जमा कर दीजिए. बैंक आपको उसकी कीमत के दूसरे नोट दे देगा.
RBI का क्या है नियम?
RBI के नियम के अनुसार, उन्हीं नोटों को खराब की श्रेणी में रखा जाएगा जो रोजाना इस्तेमाल होने की वजह से खराब हुए हैं. वहीं अगर नोट दो टुकड़ें में बंट गया लेकिन उस पर लिखी जानकारियां खराब या मिटी नहीं हैं तब ग्राहक उसकी बदली आसानी से सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या RBI ऑफिस में जाकर कर सकते हैं. इन जगहों पर नोट बदली करने के लिए किसी तरह के फॉर्म भरने की जरुरत नहीं होगी.