नौकरी बदलते समय इन बातों का रखें ध्यान, आसानी से ट्रांसफर होगा EPF अकाउंट का पैसा

नौकरी बदलते समय EPF खाता में मौजूद पैसो को ट्रांसफर करना जरूरी है. ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है और ब्याज मिलना बंद हो सकता है. ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए UAN सक्रिय हो, मोबाइल नंबर, आधार और बैंक खाता लिंक हो. e-KYC स्वीकृत हो और जॉइनिंग व एग्जिट तारीख अपडेट हो.

नौकरी बदलते समय EPF खाता में मौजूद पैसो को ट्रांसफर करना जरूरी है.

जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो आपको अपने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) अकाउंट में मौजूद पैसों को नए संगठन में ट्रांसफर करना होता है. अगर आपने अपना EPF बैलेंस नए संगठन में ट्रांसफर नहीं किया और इसे लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया, तो यह खाता निष्क्रिय हो सकता है और इस पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है. इसे रोकने के लिए आपको ऑनलाइन EPF ट्रांसफर करना चाहिए. हालांकि, कई लोग इसे ट्रांसफर करने में कठिनाई का सामना करते हैं. आइए, इस प्रक्रिया और इससे जुड़े नियमों को समझते हैं.

ऑनलाइन EPF ट्रांसफर के लिए क्या जानकारी चाहिए?

EPFO के अनुसार, ऑनलाइन EPF ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित जानकारी चाहिए:

  1. UAN एक्टिवेट होना चाहिए: पहले EPFO पोर्टल पर अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को एक्टिवेट करें.
  2. सक्रिय मोबाइल नंबर: UAN एक्टिवेट करने वाले मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें, क्योंकि ट्रांसफर के लिए OTP इसी पर आएगा.
  3. आधार और बैंक अकाउंट लिंक करें: अपने आधार और बैंक अकाउंट को UAN से लिंक करें.
  4. जॉइनिंग की तारीख: पुराने नौकरी की एग्जिट की तारीख अपडेट करें. इसे दो महीने बाद किया जा सकता है.
  5. e-KYC : आपके इम्प्लॉयर द्वारा e-KYC (आधार और बैंक की जानकारी) को मंजूरी मिलनी चाहिए.
  6. मेंबर डिटेल को वेरिफाई करें: मेम्बर प्रोफाइल में दी गई जानकारी को सही से चेक करें.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर कर्मचारी का UAN सक्रिय है, KYC पूरा है, और दोनों खातों की जानकारी मेल खाती है, तो वह अपनी क्लेम ऑनलाइन फाइल कर सकता है, और यह बिना किसी परेशानी के प्रोसेस हो जाएगा. अगर दोनों खातों की जानकारी मेल खाती है, और पिछले खाते में ‘exit’ मार्क किया गया है, तो ट्रांसफर क्लेम ऑटोमेटिक रूप से ट्रिगर होकर प्रोसेस हो जाएगा.

ऑनलाइन ट्रांसफर का तरीका:

  1. UAN को एक्टिवेट करें: EPFO पोर्टल पर अपने UAN को एक्टिवेट करें और सुनिश्चित करें कि आपके डिटेल सही हैं.
  2. Exit की तारीख अपडेट करें: अगर Exit की तारीख अपडेट नहीं है, तो इसे EPFO पोर्टल पर अपडेट करें.
  3. e-KYC की मंजूरी लें: अपने इम्प्लॉयरसे e-KYC को मंजूरी दिलवाएं.
  4. क्लेम फॉर्म 13 भरें: ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 भरें.
  5. OTP से वेरिफाई करें: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट को सबमिट करें.