99 साल की लीज खत्म होते ही क्या खाली करना पड़ेगा फ्लैट? आप भी जान लीजिए ये नियम

फ्लैट की लीज आमतौर पर 99 साल की होती है. ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या 99 साल की लीज खत्म होने के बाद उन्हें अपना फ्लैट छोड़ना होगा?

प्रॉपर्टी लीज से जुड़े नियम. Image Credit: Getty image

दिल्ली-मुंबई से लेकर बेंगलुरु और चेन्नई तक और अब छोटे शहरों में भी लोग जमकर फ्लैट की खरीदारी कर रहे हैं. अपार्टमेंट कल्चर देश में बहुत तेजी बढ़ा और लोगों को उनके बजट के मुताबिक शहरों में घर मिल गए. फ्लैट खरीदने के भी कई नियम होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर फ्लैट लीज पर होते हैं. यानी लीज होल्ड प्रॉपर्टी. फ्लैट की लीज आमतौर पर 99 साल की होती है. ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या 99 साल की लीज खत्म होने के बाद उन्हें अपना फ्लैट छोड़ना होगा? आखिर क्या है इसको लेकर नियम आइए जान लेते हैं.

लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड

देश में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री की लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड के आधार पर की जाती है. जिस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मालिक का हक होता है. उसके अलावा किसी और की हिस्सेदारी नहीं होती. उसे फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है. ऐसी प्रॉपर्टी की कीमतें में भी लीजहोल्ड प्रॉपर्टी से अधिक होती हैं.

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी

अगर लीजहोल्ड प्रॉपर्टी की बात करें, तो इस पर मालिकाना हक 30 साल से 99 साल तक होता है. फ्लैट की लीज आमतौर पर 99 साल की ही होती है. इसी नियम को लेकर लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि आखिर 99 साल के बाद क्या उन्हें अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ जाएगी. देश में लीज की शुरुआत इसलिए की गई, ताकी बार-बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर के झंझट से छुटकारा मिल सके.

लीज खत्म हो जाए हो तो क्या करें?

अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा है और उसकी लीज 99 साल की है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. क्योंकि इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं. प्रॉपर्टी के मालिक 99 साल की लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उसे फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं. इसके लिए उसे कुछ शुल्क चुकाने पड़ते हैं.

लीज की प्रॉपर्टी की कीमत आमतौर पर 99 साल की अवधि समाप्त होने के बाद गिर जाती है. क्योंकि दोबारा इसका कोई खरीदार नहीं मिलता. इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टी सस्ती हो जाती हैं. समय-समय पर सरकारी एजेंसी फ्लैट को लीज से फ्रीहोल्ड में बदलने की स्कीम चालती रहती हैं.