दिल्ली में घर और दुकान पर कितना लगता है प्रॉपर्टी टैक्स, जान लें कैटेगरी वाइज लिस्ट

Property Tax Delhi: दरअसल, MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्लीवासियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया. उसने प्रॉपर्टी टैक्स में कई तरह की राहत दी है. उसने ऐलान किया है कि जो लोग फाइनेंशियल ईयर 2024- 25 के हाउस टैक्स का भुगतान कर देंगे, उनका पिछला बकाया प्रोपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाएगा.

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों के लिए बड़ी खबर. Image Credit: @tv9

Property Tax: किसी भी शहर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय के पास होती है. दिल्ली में दिल्ली नगर निगम (MCD) प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है. खास बात यह है कि हर शहर में स्थानीय निकाय के प्रॉपर्टी टैक्स वसूने के लिए अलग-अलग नियम होते हैं. तो आइए आज हम जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी में MCD किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है और टैक्स रेट कितना है.

MCD ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए दिल्ली को 8 कैटेगरी A, B, C, D, E, F, G, H में बांटा है. इन कैटेगरी के अंदर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आती है. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कैटेगरी A में हाउस टैक्स रेट 12 फीसदी है. जबकि कैटेगरी B, C, D, E, F, G, H में हाउस टैक्स रेट क्रमश:12 फीसदी, 11 फीसदी, 11 फीसदी, 11 फीसदी, 7 फीसदी, 7 फीसदी और 7 फीसदी है. वहीं, कमर्शियल टैक्स रेट A, B, C, D, E, F, G, H के लिए एक समान 20 फीसदी ही है.

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कैसे तय होता है टैक्स रेट

रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए टैक्स की दर बिल्डिंग में खाली पड़ी जगह या उसके कवर्ड एरिया के एक हिस्से के सालाना रेट की 12 फीसदी होती है. जबकि, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए टैक्स दर कवर्ड एरिया से कम 1500 वर्ग फीट पर टैक्स दर A से E कैटेगरी तक की कॉलोनियों या इमारतों में खाली भूमि या उसके कवर्ड एरिया के वार्षिक मूल्य की 20 फीसदी है. जबकि, F से H कैटेगरी के लिए टैक्स दर 15 फीसदी होती है.

इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर टैक्स

वहीं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर टैक्स रेट A से H तक की सभी कैटेगरी की कॉलोनियों या बिल्डिंग्स में खाली भूमि या कवर्ड स्पेस के वार्षिक रेट का 15 फीसदी होता है.

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दिल्लीवासियों को बड़ी राहत

दरअसल, कल दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्लीवासियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया. उसने प्रॉपर्टी टैक्स में कई तरह की राहत दी है. उसने ऐलान किया है कि जो लोग फाइनेंशियल ईयर 2024- 25 के हाउस टैक्स का भुगतान कर देंगे, उनका पिछला बकाया प्रोपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाएगा. आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का हाउस टैक्स आधा किया जाएगा. साथ ही 100 गज से छोटे मकानों का हाउस टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा.