गंगा किनारे प्लॉट खरीदने का मौका, हरिद्वार-रूड़की रोड पर इतने में मिल रहें हैं प्लॉट, जानें कैसे करें अप्लाई
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजना लॉन्च की है. इसके तहत छोटे और बड़े हाउसिंग प्लॉट्स का आवंटन किया जाएगा. इस आवासीय योजना के लिए कुल 2.4 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है. आवेदन की आखिरी तारीख 25 मार्च 2025 तय की गई है. यह योजना खासतौर पर रुड़की और आसपास के लोगों को घर बनाने का अवसर दे रही है.

Ganga View Residential Scheme of HRDA: उत्तराखंड में घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअल हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) ने गंगा व्यू आवासीय योजना के तहत छोटे और बड़े हाउसिंग प्लॉट्स की नई स्कीम लॉन्च की है. यह योजना रुड़की नगर निगम के अंतर्गत आती है और इसमें कई तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं. खास बात यह है कि यह योजना नेशनल हाईवे के नजदीक है, जिससे परिवहन और कनेक्टिविटी आसान होगी.
2.4 एकड़ में फैली योजना, 25 फरवरी से आवेदन शुरू
इस आवासीय योजना के लिए कुल 2.4 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है. इसके लिए 25 फरवरी 2025 से शुरु हैं, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 25 मार्च 2025 तय की गई है. यह योजना खासतौर पर रुड़की और आसपास के लोगों को घर बनाने का अवसर दे रही है.
कितनी है कीमत ?

प्लॉट खरीदने के नियम और अतिरिक्त चार्ज
इस योजना में विभिन्न साइज के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. अगर कोई प्लॉट 18 मीटर चौड़ी रोड पर है, पार्क फेसिंग है या कॉर्नर लोकेशन में स्थित है, तो उस पर एक्ट्रा चार्ज देना होगा, इसके तहत,
- 18 मीटर रोड पर प्लॉट होने पर 10% अधिक चार्ज
- पार्क फेसिंग प्लॉट पर 5% अधिक चार्ज
- कॉर्नर प्लॉट पर 10% अधिक चार्ज
- वहीं अगर प्लॉट में ये तीनों सुविधाएं मौजूद हैं, तो कुल 20 फीसदी अधिक चार्ज देना होगा.
क्यों खास है यह लोकेशन?
यह योजना बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के लिए जानी जा रही है. यह नेशनल हाईवे से मात्र 1 किमी की दूरी पर स्थित है. साथ ही भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया से 11 किमी की दूरी पर है. इससे रुड़की कैंट एरिया 2 किमी दूर है. वहीं रुड़की रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से सिर्फ 3 किमी की दूरी है.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
आवेदक को भारत का नागरिक होना जरूरी है. एक आवेदक सिर्फ एक कैटेगरी में प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है. इसके अलावा अगर एक ही परिवार में एक से अधिक प्लॉट आवंटित हो जाते हैं, तो अतिरिक्त प्लॉट विकास प्राधिकरण को वापस करना होगा. प्लॉट का आवंटन लॉटरी ड्रा सिस्टम के तहत होगा.
किन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
इस योजना में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण या उत्तराखंड के दूसरे सरकारी संस्थानों द्वारा विकसित किसी अन्य योजना के तहत प्लॉट नहीं है. यदि किसी आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से ही हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, यूपी आवास विकास परिषद, स्थानीय निकाय या किसी को-ऑपरेटिव द्वारा विकसित कॉलोनी में प्लॉट है, तो वह इस योजना के तहत नया प्लॉट नहीं खरीद सकता.
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
इस योजना में आवेदन करने के लिए दोनों तरह की सुविधाएं दी गई हैं . इसमें ऑनलाइन आवेदक को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन आवेदक को 10 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से प्रमाणित आवेदन पत्र भरना होगा. आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो और रिजर्व कैटेगरी के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा.
आवेदन शुल्क कितना होगा?
इस योजना में आवेदन शुल्क कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग रखा गया है, इसमें रिजर्व कैटेगरी (SC/ST/OBC/महिलाएं) के लिए 5,000 रुपये हैं. वहीं जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये हैं. ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा.
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