मध्य प्रदेश में शराब की दुकान खोलने का मौका, इस पोर्टल से कर सकेंगे अप्लाई

मध्य प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों की आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए ऑनलाइन टेंडरिंग और लॉटरी सिस्टम लागू किया है. इच्छुक आवेदकों को विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा में आवेदन करना होगा ताकि वे इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें.

मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू! Image Credit: Getty

MP Liquor Shop Tender: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार प्रदेशभर की शराब दुकानों का निष्पादन (टेंडर) रिन्यूअल, लॉटरी और ई-टेंडरिंग के जरिए किया जाएगा. आबकारी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, शुल्क और अन्य नियमों का विवरण दिया गया है.

कैसे होगा शराब दुकानों का आवंटन?

सरकार ने टेंडर प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा है:

  1. नवीनीकरण: पहले चरण में उन्हीं दुकानों का रिन्यूअल होगा, जिनका पुनर्गठन नहीं हुआ है. मौजूदा लाइसेंस धारकों को निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा.
  1. लॉटरी: अगर किसी दुकान के लिए रिन्यूअल का आवेदन नहीं आता तो उस दुकान का आवंटन लॉटरी के माध्यम से नए आवेदकों को दिया जाएगा.
  1. ई-टेंडरिंग: अगर किसी जिले में दुकानें नवीनीकरण या लॉटरी से नहीं भर पातीं और 80 फीसदी से कम आरक्षित मूल्य के आवेदन मिलते हैं तो उन दुकानों का आवंटन ई-टेंडरिंग से किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

नए जिलों के लिए क्या नियम हैं?

हाल ही में रीवा, सतना और छिंदवाड़ा जिलों से मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना नाम से नए जिले बनाए गए हैं. लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया पुराने 52 जिलों के अनुसार ही होगी. नए जिलों की दुकानें उनके पूर्ववर्ती जिलों के तहत मानी जाएंगी और नए जिलों के कलेक्टर भी जिला निष्पादन समिति में शामिल होंगे.

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आवेदन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां आबकारी विभाग की वेबसाइट (https://excise.mp.gov.in) पर मौजूद हैं.इच्छुक आवेदक जिला आबकारी कार्यालय से डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है जिससे इच्छुक आवेदक आसानी से टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.