NHAI की बड़ी कार्रवाई, 14 टोल कलेक्ट करने वाली एजेंसियों को किया बैन, जानें- पूरा मामला
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 14 टोल संग्रह एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की है. इन एजेंसियों पर टोल कलेक्शन में गड़बड़ियों के कारण दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है. NHAI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डिफॉल्टर एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें एनएचएआई प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया जाएगा.

NHAI: भारत में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, और लगातार नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं. इससे एक तरफ लोगों को यात्रा में सहूलियत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है. हालांकि, टोल कलेक्शन को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं. इसी बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कई टोल एजेंसियों पर बैन लगा दिया है. आइए जानते हैं कि किन-किन एजेंसियों पर बैन लगाया गया है और इसके पीछे क्या कारण हैं.
14 एजेंसियों पर दो साल का प्रतिबंध
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 14 टोल कलेक्ट करने वाली एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. 20 मार्च को जारी एक आधिकारिक बयान में NHAI ने बताया कि इन एजेंसियों को टोल कलेक्शन में गड़बड़ियों के चलते दो साल के लिए बैन किया गया है. मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य टोल कलेक्शन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाना है.
यह भी पढ़ें: 5 मिनट में चार्ज होकर 470 KM का दावा, क्या भारत में भी काम करेगी ये टेक्नोलॉजी; यहां फंसा है मामला
किन एजेंसियों पर लगा बैन
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 14 एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें शामिल हैं:
- एके कंस्ट्रक्शन
- आलोक बिल्डटेक
- मेसर्स अनिल कुमार शुक्ला
- मेसर्स आशीष अग्रवाल
- इनोविजन लिमिटेड
- एमबी कंस्ट्रक्शन
- मां नर्मदा ट्रेडर्स
- आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स
- एसपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर
- मेसर्स टी. सूर्यनारायण रेड्डी
- वंशिका कंस्ट्रक्शन
- वेस्टवेल आयरन एंड स्टील
- मेसर्स भोला नाथ राजपति शुक्ला
- शिव बिल्डकॉन
FIR के आधार पर हुई कार्रवाई
मंत्रालय ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद NHAI ने इन एजेंसियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर इन एजेंसियों को दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है. NHAI का कहना है, “हम राजमार्ग संचालन में हाईएस्ट स्टैंडर्ड का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें NHAI प्रोजेक्ट्स से वंचित कर दिया जाएगा.”
Latest Stories

इस तारीख से खुल जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल-1, T2 की प्लाइट्स का बदल जाएगा ठिकाना

4,500 करोड़ रुपये से बनेगा 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड हाईवे, केंद्र सरकार ने दे दी मंजूरी

MICL ने लॉन्च किया अवान टावर 2, देश की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत बनाने का दावा
