PMAY 2.0: घर खरीदने पर मिलेगी 2.50 लाख तक की सब्सिडी, ऐसे करें पीएम आवास योजना के लिए अप्‍लाई

निम्‍न और मध्‍यम वर्ग के लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रमानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, तो कैसे करें इसके लिए आवेदन यहां जानें पूरी प्रक्रिया.

PMAY 2.0 के लिए कैसे करें आवेदन Image Credit: freepik

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घर के सपने को पूरा करने के मकसद से सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है. अब इसके दूसरे चरण यानी PMAY 2.0 शुरू की गई है. इसके तहत शहरी क्षेत्रों में सरकार 1 करोड़ नए घर बनाएगी. इसके लिए शुरुआती दौर में तैयार होने वाले 1 लाख घरों के लिए प्रत्‍येक लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी. अगर आप भी इस स्‍कीम का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें आवेदन कैसे करें यह नहीं पता तो घबराए नहीं. आप घर बैठे ही ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है.

कैसे करें आवेदन

किन दस्‍तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  1. आवेदक और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
  2. एक्टिव बैंक खाता नंबर (आधार से जुड़ा हुआ)
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. जाति प्रमाण पत्र
  5. भूमि संबंधी दस्तावेज (अगर किसी ने अपनी जतीन पर निर्माण के लिए योजना के तहत आवेदन किया हो)

अगस्‍त में मिली थी दूसरे चरण की मंजूरी

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के मकसद से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण शुरू किया था. 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईडब्ल्यूएस और मध्यम वर्ग के परिवारों की सहायता के लिए बनाई गई इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दी थी. दूसरे चरण में सरकार ने 1 सितंबर 2024 से पांच साल के अंदर 1 लाख नए घर बनाने की योजना बनाई है. इस योजना को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें बीएलसी, एएचपी, एआरएच और आईएसएस शामिल हैं.

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किफायती घरों के निर्माण का लक्ष्‍य

प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकार समर्थित योजना है, जिसका मकसद लोअर और मिड इनकम वाले व्यक्तियों के लिए किफायती आवास विकल्प मुहैया करना है. इस पहल का लक्ष्य किफायती घरों का निर्माण करना है. इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है. शहरी निवासियों के लिए जहां यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMYU और ग्रामीण निवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यानी PMYG और PMYR है. पीएमएवाई-यू की देखरेख आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से की जाती है, जबकि पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-आर का प्रबंधन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है.