यूपी के इस शहर में महंगी होगी रजिस्ट्री; पार्क, क्लब और स्वीमिंग पुल वाले अपार्टमेंट के फ्लैट भी हो जाएंगे महंगे

उत्तर प्रदेश के इस जिले में अब जमीन, प्लॉट और फ्लैट खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि रजिस्ट्री विभाग ने स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी. खास कर अपार्टमेंट में पार्क और जिम होने पर 5 से 15 फीसदी तक एडिशनल चार्जेज लगेगा.

यूपी में रजिस्ट्री हुई महंगी. Image Credit: Money9Live

Stamp Duty: अगर आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं और जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. अब जिले में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है. क्योंकि रजिस्ट्री विभाग ने बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है. इसके ऊपर विभाग ने काम शुरू भी कर दिया है. इससे जिले में जमीन, फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्री विभाग ने स्टांप ड्यूटी बढ़ाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है. इससे इंपोर्टेंट क्षेत्र में लागू होने वाले एडिशनल चार्जेज में 50 से 100 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. कहा जा रहा है कि अब अपार्टमेंट में Sports Area, पार्क, क्लब हाउस, जिम, स्वीमिंग पुल और फिटनेस सेंटर होने पर 5 से 15 फीसदी तक एडिशनल चार्जेज लगेगा.

कब लागू होंगी नई दरें

खास बात यह है कि अगस्त 2016 से लागू संपत्तियों के क्रय-विक्रय के सामान्य निर्देश बदलने के लिए मसौदा तैयार कर ली गई है. अधिकारी इसके ऊपर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि कहां कितनी स्टांप ड्यूटी बढ़ाई जाए. जबकि, जहां अधिक ड्यूटी बढ़ा दी गई है, वहां पर कुछ कम भी किया जा सकता है. वहीं, जिलाधिकारी की ओर से 4 मार्च तक आपत्ति मांगी गई है. 5 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण होगा, उसके बाद नई दरें लागू हो जाएंगी.

ये भी पढ़ें- नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी का काम शुरू, बोनी कपूर बोले – इसे वर्ल्ड क्लास बनाएंगे

20 फीसदी तक बढ़ोतरी

नए सामान्य निर्देश के लागू होने पर गोरखपुर में फ्लैट-प्लॉट और जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा. खास कर जिन प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए एक से अधिक रास्ते हैं, उसकी दर में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की जाएगी. फिलहाल यह दर 10 फीसदी है. जबकि, 12 मीटर से अधिक चौड़े रास्त के किनारे स्थित भूखंड पर निर्धारित दर 20 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत तक की जा सकती है.

वहीं, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल क्षेत्रों में कृषि भूमि के ट्रांसफर की दशा में उसके 50 मीटर के रेडियस में जो भी प्लॉटिंग होने पर कृषि भूमि दर से 60 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है. मौजूदा वक्त में यह दर 50 फीसदी है. ऐसे भी गोरखपुर जिले में साल 2016 के बाद से सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. जबकि मार्केट रेट कई गुणा अधिक बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें- निवेश के लिए महिलाओं की पहली पसंद रियल स्टेट, 52% खरीदना चाहती हैं 90 लाख का घर, शेयर मार्केट से मोह भंग