सुपरटेक के प्रमोटर को झटका! NCLAT ने ठुकराई याचिका, नहीं मिली दिवाला प्रक्रिया में राहत
दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा दोबारा मुसीबतों में घिर गिए हैं. एनसीएलटी ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. जिसमें उन्होंने उन पर चलने वाले व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया को रद्द किए जाने की अपील की थी, तो क्या है मामला जानें पूरी डिटेल.
NCLAT rejected plea: रियल एस्टेट की दुनिया में एक समय तहलका मचाने वाली दिग्गज कंपनी सुपरटेक और इसके प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT ने अरोड़ा को तगड़ा झटका दिया है. एनसीएलटी ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया को रद्द करने की अर्जी दी थी.
आरके अरोड़ा के वकील ने तर्क दिया था कि सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ पहले से चल रही एक दूसरी दिवाला कार्यवाही हाई कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी, 2025 को सुपरटेक के प्रवर्तकों और तीसरे पक्षों को निपटान योजना पेश करने का निर्देश दिया था, और यह प्रक्रिया अभी चल रही है. ऐसे में उन्हें दूसरी दिवाला प्रक्रिया में राहत दी जानी चाहिए. हालांकि एनसीएलएटी ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया. दो सदस्यीय पीठ का कहना है कि सुपरटेक के खिलाफ चल रही कार्यवाही के आधार पर व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है.
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क्या था मामला?
NCLAT की दिल्ली पीठ ने आईएफसीआई की याचिका पर आरके अरोड़ा के खिलाफ फरवरी 2025 से व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही एक अंतरिम समाधान पेशेवर यानी IRP आईआरपी की नियुक्ति भी की गई थी. इसी सिलसिले में अरोड़ा ने चुनौती दी थी, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं. NCLAT ने उनकी याचिका को खारिज कर यह साफ किया कि कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता है.