UP Budget 2025: महिलाओं को तोहफा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर बढ़ सकती है टैक्स छूट! जानें कितनी होगी लिमिट?

UP Budget 2025 में महिलाओं को योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है. बजट सत्र से पहले महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर टैक्स छूट के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर Image Credit: FreePik

UP Budget में योगी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी से हो रही है. इससे पहले प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रालय व विभाग अपने-अपने प्रस्तावों को यूपी कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी में जुटे हैं. इसी सिलसिले में स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन विभाग भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर टैक्स छूट का प्रस्ताव तैयार कर रहा है.

विभाग के प्रभारी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर फिलहाल दी जाने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. फिलहाल, राज्य में महिलाओं के नाम पर 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर टैक्स में 1 फीसदी की छूट दी जाती है. जायसवाल का कहना है कि इस सीमा को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर कितना टैक्स

फिलहाल प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सामान्य दर 7 फीसदी है. वहीं, महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की दर 6 फीसदी है. हालांकि, 6 फीसदी की दर का लाभ सिर्फ 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर ही मिलता है.

कितनी होगी नई सीमा

जायसवाल ने बताया कि यूपी सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि महिलाओं के नाम 1 करोड़ तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1 फीसदी की टैक्स छूट दी जाए. फिलहाल, राज्य में 90 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 7 फीसदी टैक्स लगता है. जायसवाल ने बताया कि योगी सरकार बजट सत्र में एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें महिलाओं के नाम एक करोड़ तक की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर 7 की जगह 6 फीसद टैक्स वसूला जाएगा. जायसवाल ने बताया कि इस प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय सहमति बन चुकी है. जल्द ही यूपी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और बजट में इस पर मुहर लगा दी जाएगी.

कितने का मिलेगा फायदा

अगर यूपी सरकार नए प्रस्ताव को लागू करती है, तो एक करोड़ तक की प्रॉपर्टी को महिलाओं को नाम रजिस्टर कराने पर 1 फीसदी की टैक्स छूट मिलेगी. मोटे तौर पर इस टैक्स छूट से 1 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है.