1 अप्रैल से मिट्टी में मिल जाएंंगे लाखों रुपये के स्टांप पेपर, खून के आंसू रो रहे घर खरीदार, ऐसे पड़ रही दोहरी मार

UP Govt ने स्टॉप पेपर को लेकर 1 अप्रैल से नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों के तहत 31 मार्च के बाद फिजिकल नॉन-ज्युडिशनल स्टांप पेपरों अमान्य हो जाएंगे. यूपी सरकार के इसक फैसले से नोएडा सहित यूपी के तमाम शहरों के वे घर खरीदार परेशान हैं, जिन्होंने वर्षों पहले बिल्डरों के दबाव में ऐसे स्टांप पेपर्स खरीदे. जानते हैं रिफंड की क्या प्रक्रिया है?

स्टांप पेपर्स के रिफंड को लेकर चिंतित हैं घर खरीदारा Image Credit: freepik

UP में 31 मार्च के बाद फिजिकल नॉन-ज्युडिशियल स्टांप पेपर अमान्य होंगे. इस फैसले की वजह से नोएडा सहित तमाम शहरों में हजारों घर खरीदार खून के आंसू रो रहे हैं. एक तरफ तो उनके स्टांप पेपर 1 अप्रैल से अमान्य हो रहे हैं. वहीं, जिन्होंने रिफंड लिया है, उन्हें 10 फीसदी कटौती का सामना करना पड़ा है. असल में नोएडा में ऐसे हजारों लोग हैं, जिन्होंने बिल्डर के दबाव में अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री होने से कई वर्ष पहले ही स्टांप पेपर खरीद लिए थे. लेकिन, उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है.

क्या है खरीदारों की समस्या?

नोएडा के कई घर खरीदारों का कहना है कि सरकार की तरफ से इन स्टांंप पेपर्स का रिफंड लेने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया है. व्यावहारिक रूप से यह समय सीमा नाकाफी है. क्योंकि, ये कीमती दस्तावेज हैं, इन्हें बहुत से लोगों ने अपने स्थायी घरों में रखा है, जो उनके मौजूदा घरों से दूर हैं. वहीं, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहरों में रह रहें हैं. इस तरह 15 दिन के भीतर इन स्टांप का रिफंड लेना संभव नहीं है. कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए 2 लाख या इससे ज्यादा की रकम के स्टांप पेपर खरीदे हैं.

कट रही 10 फीसदी रकम

11 मार्च को जारी यूपी सरकार की धिसूचना के मुताबिक 31 मार्च तक 10% शुल्क काटने के बाद 10,000 रुपये से 25,000 रुपये के मूल्य के स्टांंप पेपर के लिए रिफंड लिया जा सकता है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई ग्रुप हाउस सोसायटी के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को इस संबंध में एडीएम (वित्त और राजस्व) अतुल कुमार से मुलाकात की और उन्हें अपनी चिंताओं के बारे में बताया. इसके साथ ही अपनी मांग रखी कि उन्हें सरकार पूरी राशि वापस करे या उन्हें 31 मार्च के बाद भी स्टांप पेपर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए.

क्या कह रहे घर खरीदारी?

नोएडा के ज्यादातर घर खरीदारों का कहना है कि उन्होंने स्टांप पेपर खरीदकर बिल्डर को सौंप दिए. ऐसे में बिल्डर से स्टांप पेपर वापस लेने और उसका रिफंड लेने के लिए 15 दिन का समय बहुत कम है.

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