YEIDA ने निकाला ड्रॉ, यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर और नोएडा में मिलेंगे प्लॉट, ऐसे चेक करें लिस्ट

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लाट विजेताओं की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें कुल 451 आवेदकों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू की गई. इसका आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया गया.

YEIDA ने जारी की विजेताओं की लिस्ट Image Credit: tv9 भारतवर्ष

नए साल से पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने कई लोगों को अपने सपने का आशियाना बनाने का तोहफा दिया है. दरअसल, YEIDA की सबसे बड़ी प्लॉट स्कीम के आवेदकों का इंतजार खत्म हो गया है. YEIDA ने आज यानी 27 दिसंबर को विजेताओं की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें कुल 451 आवेदकों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू की गई. इसका आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया गया. यह ड्रॉ मैनुअल तरीके से किया गया.

यह स्कीम खासतौर पर नोएडा और जेवर क्षेत्र में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के पास प्लॉट्स के लिए है. इसके लिए YEIDA ने लॉटरी निकालने की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थीं. YEIDA ने 10 अक्टूबर 2024 को इस योजना के लिए आवेदन करने का मौका दिया था. इसमें 111,703 लोगों ने आवेदन किया था. इसके बाद उन्हें लॉटरी में भाग लेने का अवसर मिला था. इसमें आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 थी.

समय पर पेमेंट न करने पर देना होगा जुर्माना

इसके तहत लकी ड्रॉ में पर्ची आने वाले लोगों के नाम पर ही प्लॉट का आवंटन किया गया. आवंटन के बाद मिले जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी. साथ ही आवंटन मिलने के 60 दिनों के भीतर आवेदक को प्लॉट की पूरी रकम जमा करनी होगी. अगर कोई प्लॉट धारक निर्धारित तारीख तक तय राशि जमा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ किया है कि प्लॉट के आवंटन के 60 दिनों के अंदर पूरे पैसे का पेमेंट करना होगा. अगर कोई व्यक्ति निर्धारित तारीख के अंदर पेमेंट नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. अगर किसी वजह से कोई आवेदक समय सीमा पर पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसे 30 दिनों की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए 13% का वार्षिक ब्याज देना होगा. वहीं, लॉटरी के आयोजन के दौरान YEIDA ने पारदर्शिता को लेकर विशेष ध्यान दिया है.

तीन साल के अंदर करना होगा निर्माण

अगर वह व्यक्ति, जिसे लकी ड्रॉ के तहत प्लॉट मिला है, वह अपना प्लॉट बेचना चाहता है, तो इसका भी ऑप्शन उपलब्ध है. इसके लिए सबसे पहले आवेदक को YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आवंटन स्थिति की जांच करनी होगी. इसके बाद वे रजिस्ट्रेशन शुल्क और जमा राशि (EMD) का भुगतान करेंगे. उन्हें तय प्रक्रिया के अनुसार अपना प्लॉट बेचना होगा. साथ ही, यमुना विकास प्राधिकरण ने यह भी तय किया है कि जिन्हें प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उन्हें तीन साल के अंदर उस पर निर्माण पूरा करना होगा. ये प्लॉट यूपी के नोएडा में सेक्टर 16, 18, 22 और 22डी में हैं. ये प्लॉट्स 120, 162, 200, 500, 1000 और 4000 वर्ग मीटर तक के हैं.

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