YEIDA हाउसिंग स्कीम: 7 लाख रुपये में मिलेगा प्लॉट, जानें क्या है पूरा प्रोसेस

यमुना अथॉरिटी 7 लाख रुपये में प्लॉट की स्कीम ला रही है, जिसके तहत 7 लाख रुपये में आवासीय भूखंड दिया जाएगा. इन जमीनों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा.

YEIDA प्‍लॉट स्‍कीम Image Credit: freepik

YEIDA Housing Scheme: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने एक नई आवासीय योजना की घोषणा की है, जो गरीबों और उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के घर के सपने को पूरा करने के लिए लाई गई है. इस योजना के तहत किफायती रेसिडेंशियल प्लॉट्स की पेशकश की जा रही है, जिनका आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा. नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी अधिकतम वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक है. इन भूखंडों की कीमत 7 से 7.5 लाख रुपये के बीच रखी गई है.


YEIDA की इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो अपनी आय के अनुसार घर बनाने की योजना बना रहे हैं. इससे कामगारों को अपने कार्यस्थल के आसपास उचित मूल्य पर आवास बनाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि यमुना क्षेत्र में औद्योगिक भूमि की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कम आय वर्ग के लिए घर बनाना मुश्किल हो रहा है.

यहां से कर सकेंगे हैं आवेदन

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदको के पास जरूरी दस्तावेज जैसे -आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी कार्ड, राज्य सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
  • इस योजना के तहत सेक्टर-18 में 30 वर्ग मीटर के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे.
  • प्लॉट आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया जाएगा.
  • जिन्हें यह प्लॉट मिलेगा, वे दो मंजिला घर बना सकते हैं.
  • आवेदनकर्ता के पास वैध इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.

क्या हैं शर्तें ?

  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
  • भारतीय नागरिक या एनआरआई, जिनके पास वैध पहचान प्रमाण पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या आधार कार्ड) हो.
  • YEIDA क्षेत्राधिकार में आवेदक के नाम पर कोई अन्य आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए.
  • प्रति आवेदक या संयुक्त परिवार के लिए केवल एक प्लॉट आवंटित किया जाएगा.
  • यदि कोई दंपत्ति अलग-अलग आवेदन करता है, तो केवल एक ही आवंटन की अनुमति होगी.

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