बिटकॉइन कीमतों में उछाल से ललच रहा है मन? निवेश से पहले जान लें भारत के ये नियम
बिटकॉइन में 30% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है, लेकिन यह आंकड़ा देख कर आप निवेश करने के लिए दौड़ रहे हैं तो पहले भारत के ये नियम जरूर जान लें.
5 नवंबर को हुए अमेरिकी चुनाव ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन की चमक बढ़ा दी है. अमेरिकी चुनाव के दिन जो बिटकॉइन 57,06,301 रुपए की कीमत पर ट्रेड कर रहा था उसकी कीमत आज यानी 19 नवंबर को यह कीमत 77,12,580 रुपए है. यह आंकड़ा बिटकॉइन की कीमतो में 34 फीसदी के उछाल को दिखाता है. यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. बिटकॉइन में इस उछाल की वजह ट्रंप की जीत को बताया जा रहा है.
ऐसे मौके पर अगर आपने भी बिटकॉइन में निवेश कर रखा है और मुनाफा बुक करना चाहते हैं तो भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स नियमों को जरूर समझ लें.
क्रिप्टोकरेंसी पर भारत में दो तरह के टैक्स लागू
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115BBH के तहत क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) की ट्रांसफर पर 1% टीडीएस काटा जाता है. यह नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन (कुछ मामलों में 50,000 रुपए) पर यह लागू होता है.
यह टीडीएस सीधे एक्सचेंज द्वारा काट लिया जाता है, जिससे अलग से कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 से क्रिप्टो मुनाफे पर 30% का फ्लैट टैक्स लागू किया गया. यानी आपको बिटकॉइन पर जितना मुनाफा मिलता है उसका 30 फीसदी सरकार को देना होगा.यह टैक्स सभी आय वर्गों के लिए समान है.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में अब “शेड्यूल – वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA)” शामिल है जहां क्रिप्टो/NFT से जुड़े मुनाफे की जानकारी देनी होती है.
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घाटे की भरपाई नहीं की जा सकती
अगर क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से नुकसान होता है तो उसे दूसरे क्रिप्टो मुनाफे या किसी अन्य आय से एडजस्ट नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, इन घाटों को अगले वित्तीय वर्षों में भी नहीं ले जाया जा सकता.
अगर आपने बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो एसेट से अच्छा मुनाफा कमाया है, तो टैक्स नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.