1 अक्टूबर से बदल जाएंगे शेयर बायबैक से जुड़े टैक्स के नियम, आप पर होगा ये असर

आगामी 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक पर पर टैक्स के नए नियम बदल जाएंगे. जिसके तहत शेयर बायबैक से होने वाले गेंस पर इनवेस्टर्स को टैक्स चुकाना होगा.

1 अक्टूबर से शेयर बायबैक से होने वाले गेंस पर इनवेस्टर्स को टैक्स चुकाना होगा. Image Credit: TV9 Bharatvarsh

1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्स नियम बदलते नजर जाएंगे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केन्द्रीय बजट में नियम में बदलाव का ऐलान किया था. 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक से होने वाले गेंस पर इनवेस्टर्स को टैक्स चुकाना होगा. जिससे निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

क्या है नए नियम

जब कंपनियां अपने शेयरों को वापस खरीदती हैं और निवेशकों को पैसे देती हैं, तो इसे अब डिविडेंड की श्रेणी में रखा जाएगा. इस पैसे पर डिविडेंड टैक्स लगेगा. इसका अर्थ है कि शेयर बॉयबैक से मिलने वाली राशि पर टैक्स लगेगा, और इससे पूंजीगत लाभ (Capital Gain) या हानि की गणना की जाएगी.

बजट में हुए था नए नियमों का एलान

इस साल जुलाई में पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने शेयरों की बॉयबैक से हुई इनकम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया था. इसके तहत शेयर की पुनर्खरीद से होने वाली आय को डिविडेंड के रूप में माना जाएगा. इस नए टैक्स सिस्टम के तहत शेयर बायबैक को कंपनी का अतिरिक्त आमदनी आ जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा.

क्या होता है शेयर बायबैक

जब कंपनियां अपने शेयरों को वापस खरीदती हैं, तो इसे शेयर बॉयबैक कहा जाता है. इसका उद्देश्य कंपनियों को अपने शेयरों की संख्या कम करके शेयरधारकों के प्रति अपने लाभ को बढ़ाना होता है.

क्या है विशेषज्ञो की राय

इन नए नियमों को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशकों का बोझ बढ़ सकता है और शेयर बायबैक में भी कमी देखने को मिल सकती है. इसी के साथ विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि बायबैक पर टैक्स के नियम सही नहीं हैं. क्योंकि बायबैक से कंपनी का मकसद अपने निवेशकों को अतिरिक्त पैसा वापस करना होता है. इससे पहले जब सरकार ने 2013 में बायबैक के नियमों में बदलाव किया था तब शेयर बायबैक पर होने वाले गेंस पर शेयर होल्डर को टैक्स चुकाना होता था. तब कैपिटल गेंस के गणना के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इजाजत थी लेकिन 2013 में डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स होने के बाद बायबैक पर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी कंपनी पर आ गई.