निवेशकों को मोटे रिटर्न का लालच देकर ठगी कर रही लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, NSE ने दी चेतावनी

एक्सचेंज ने अपने बयान में कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की कोई भी कंपनी सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत नहीं है. इसके अलावा जो हैम्ब्रो नाम के वॉट्सएप ग्रुप में सीट ट्रेडिंग अकाउंट और बाजार बंद होने के बाद डिस्काउंट रेट पर शेयर बेचने के दावे पूरी तरह जालसाजी का हिस्सा हैं.

एनएसई ने कहा है कि ऐसी इकाइयों के साथ लेनदेन के विवादों में एक्सचेंज कोई मदद नहीं देगा. Image Credit: SOPA Images

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने गैर-पंजीकृत कंपनी लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया को लेकर चेतावनी जारी की है. गुरुवार को इस संबंध में जारी एक वक्तव्य में एनएसई ने कहा कि लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया भोलेभाले निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर उनके साथ ठगी कर रही है. एनएसई की तरफ से यह चेतावनी एक वॉट्ससएप ग्रुप के बारे में शिकायत मिलने के बाद जारी की गई है.

चेतावनी वाले बयान में एक्सचेंज ने कहा कि जो हैम्ब्रो नाम के एक वॉट्सएप ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिली, जिसकी प्रारंभिक जांच में सामने आसा है कि इस ग्रुप के जरिये भोलेभाले निवेशकों को बाजार बंद होने के घंटों के बाद रियायती कीमतों पर शेयर खरीदने के ऑफर के साथ लुभाया जाता है. इस समूह ने कथित तौर पर सीट ट्रेडिंग अकाउंट की आड़ में खुदरा निवेशकों से ठगी की है. एक्सचेंज ने कहा कि ठगी के इस नेटवर्क में लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की एक कंपनी भी शामिल है. इस कंपनी ने जाली पंजीकरण प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के रूप में पेश किया है.

एक्सचेंज ने अपने बयान में कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया नाम की कोई भी कंपनी सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीकृत नहीं है. इसके अलावा जो हैम्ब्रो नाम के वॉट्सएप ग्रुप में सीट ट्रेडिंग अकाउंट और बाजार बंद होने के बाद डिस्काउंट रेट पर शेयर बेचने के दावे पूरी तरह जालसाजी का हिस्सा हैं. इस तरह के किसी भी समूह या ईकाई के पास सेबी का पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है. एक्सचेंज निवेशकों को इस तरह की जालसाजी के खिलाफ सावधान करते हुए सलाह देता है कि वे किसी भी तरह से ऐसे लोगों के झांसे में न आएं. न किसी ऐसी संस्था के साथ लेन-देन करें, जो सेबी पंजीकृत नहीं है.

फंसे तो एक्सचेंज से नहीं मिलेगी मदद

इसके साथ ही निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लेन-देन में शामिल होने या फंड ट्रांसफर करने से पहले किसी भी वित्तीय संस्था की साख और नियामक स्थिति को सत्यापित कर लें. इसके साथ ही एक्सचेंज ने स्पष्ट किया है कि निवेशक इस बात का ध्यान रखें कि अगर वे ऐसी अनधिकृत लोगों, समूहों या ईकाइयों के साथ किसी लेनदेन में शामिल होते हैं, तो उन्हें एक्सचेंज विवाद समाधान तंत्र, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के तहत कोई मदद नहीं मिलेगी.