SEBI ने बताया इस तारीख से शेयर डिलीवरी में खत्म होगी दलालों की भूमिका, सीधे डी-मैट खाते में होंगे जमा

इस साल जून में सेबी ने शेयरों की डिलीवरी को फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए तय किया था कि शेयर दलालों के पूल अकाउंट के बजाय सीधे खरीदारों के डी-मैट खातों में जमा कराए जाएंगे. यह नियम इसी महीने 14 अक्टूबर से लागू होना था. लेकिन, सेबी ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है.

शेयरों के सीधे भुगतान से बाजार में पारदर्शिता भी आएगी Image Credit: TV9 Bharatvarsh

बाजार नियामक सेबी ने शेयरों को सीधे ग्राहकों के डी-मैट खातों में डिलीवर करने के आदेश को लागू करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. इससे पहले सेबी ने 5 जून को एक सर्कुलर जारी कर सभी क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन्स को आदेश दिया था कि 14 अक्टूबर से शेयरों की डिलीवरी सीधे खरीदने वाले ग्राहकों के डी-मैट खातों में की जाएगी. गुरुवार को सेबी ने इस संबंध में एक नया सर्कुलर जारी कर कहा कि अब यह फैसला 11 नवंबर से लागू किया जाएगा.

सेबी ने 5 जून को जारी किए गए सर्कुलर में देश के सभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को आदेश दिया था कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाने, शेयर डिलीवरी को फास्ट और सिक्योर बनाने के लिए और धोखाधड़ी के रिस्क को कम करने के लिए कुछ सुधार जरूरी है. इसलिए यह जरूरी है कि सभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शेयर्स को सीधे ग्राहक के डीमैट खातों में जमा करें. फिलहाल, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ग्राहक की तरफ से भुगतान होने के बाद शेयर ब्रोकर के पूल खाते में जमा करते हैं. बाद में ब्रोकर की तरफ से शेयर ग्राहक के डीमैट खातों में जमा कराए जाते हैं.

इस वजह से हुई देरी

इस नियम को लागू करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्स की तरफ से 5 अगस्त तक विस्तृत नियम तैयार कर सभी ब्रोकरों और एक्सचेंज को बताना था. लेकिन, ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम में इस मामले पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद अगस्त के आखिर में नियमों को जारी किया गया. सेबी की तरफ से गुरुवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक रिव्यू मीटिंग और ब्रोकर्स फोरम के अनुरोध के बाद सेबी ने तय किया है कि ये नियम अगले महीने यानी नवंबर की 11 तारीख से लागू होंगे.

टी+1 रोलिंग सेटलमेंट के नियम भी बदले

इसके साथ ही एक और सर्कुलर जारी कर सेबी ने टी+1 रोलिंग सेटलमेंट के तहत शेयर्स के भुगतान के समय में बदलाव का ऐलान किया है. नए नियम के तहत अब पेमेंट के लिए लास्ट टाइम दोपहर 1:30 बजे से बदलकर दोपहर 3:30 बजे कर दिया गया है. सेबी के मुताबिक इस बदलाव से शेयर के लिए एक्सचेंज को जिस दिन पेमेंट होगा, उसी दिन शेयर ग्राहकों के खातों में जमा हो जाएंंगे. फिलहाल, इस सुविधा को इक्विटी कैश सेगमेंट की कंपनियों के शेयरों के लिए लागू किया जा रहा है.