अब एक ही नंबर पर आ सकती है दो डीमैट अकाउंट्स की डिटेल, सेबी ने दी सुविधा

सेबी ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसके तहत एक ही मोबाइल नंबर पर एक से अधिक डीमैट खाते लिंक किए जा सकते हैं, बशर्ते वे एक ही परिवार के सदस्य हों. यह निर्णय छोटे निवेशकों को सुविधा देने के लिए लिया गया है.

अब एक ही नंबर से खोल सकते हैं दो डीमैट अकाउंट, सेबी ने नियमों में किया बदलाव Image Credit: TV9 Bharatvarsh

सेबी ने जानकारी दी है कि एक मोबाइल नंबर पर एक से ज्यादा लोगों का डाटा ब्रोकर अपलोड कर सकता है, लेकिन यह तभी मान्य होगा जब क्लाइंट एक ही परिवार के सदस्य हों. इन नियमों में बदलाव से छोटे निवेशकों को फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस बात की छूट नहीं थी.

अब तक सेबी के नियमों के अनुसार, खुदरा निवेशक अपना डीमैट से जुड़ा फोन नंबर किसी और अकाउंट से लिंक नहीं कर सकते थे. निवेशकों की गोपनीयता और सुरक्षा के कारण यह नियम बनाया गया था, लेकिन इसके कारण छोटे निवेशकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

ISF के अनुरोध पर लिया गया फैसला

यह फैसला ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (आईएसएफ) के निवेदन के बाद लिया गया, जिसके बाद यह साफ किया गया कि असाधारण परिस्थितियों में, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के लिखित अनुरोध पर यह काम कर सकते हैं. हालांकि, सेबी ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. 3 दिसंबर को जारी सेबी के सर्कुलर के अनुसार नए नियम निम्नलिखित परिस्थितियों में ही लागू होगा.

  1. व्यक्तिगत परिवार: इसमें स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बच्चे और माता-पिता शामिल हैं.
  2. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF): इसमें कर्ता या सह-साझेदार को अधिकृत किया जा सकता है.
  3. साझेदारी फर्म: सभी भागीदारों की सहमति से किसी एक को अधिकृत किया जा सकता है.
  4. ट्रस्ट: ट्रस्ट के फैसले के अनुसार किसी ट्रस्टी या लाभार्थी को अधिकृत किया जा सकता है.
  5. कंपनी: कंपनी के बोर्ड के निर्णय से किसी एक व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है.

कब से लागू होगा यह नियम?

सेबी के 2 अगस्त 2011 के सर्कुलर नंबर CIR/MIRSD/15/2011 और 9 अगस्त 2024 को आए मास्टर सर्कुलर फॉर स्टॉक ब्रोकर्स के ब्लॉक 33 में इसी अनुसार संशोधन किया गया है. इस सर्कुलर के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू होंगे. सेबी ने बताया कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है.