SEBI in Action: OPG सिक्योरिटीज पर 5 करोड़ का जुर्माना, HDFC बैंक को चेतावनी; जानें क्या है मामला?

भारतीय शेयर बाजार के नियामक SEBI ने बुधवार को दो मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. एक तरफ निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक को सेबी ने नियामकीय अनुपालन में चूक को लेकर चेतावनी पत्र जारी किया है. वहीं, दूसरी तरफ NSE Co-Location मामले में OPG सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों पर 5.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने बुधवार 2 अप्रैल को रेगुलेटरी कंप्लायंस में चूक करने के मामले में चेतावनी पत्र जारी किया है. इसके अलावा NSE को लोकेशन मामले में OPG सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों पर 5.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने को लेकर SEBI का कहना है कि यह जुर्माना अनुचित व्यापारिक गतिविधियों और जांच में बाधा डालने के लिए लगाया गया है.

HDFC पर क्यों हुई कार्रवाई?

पूंजी बाजार नियामक Securities and Exchange Board of India (Sebi) ने बुधवार को HDFC बैंक को Regulatory Non-Compliance के संबंध में एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र जारी किया है. सेबी के मुताबिक बैंक की तरफ से Custody Activities के आवधिक निरीक्षण में चूक हुई है. इस मामले में HFDC ने सेबी की तरफ से उठाए गए मुद्दों को स्वीकार करते हुए कहा है कि बैंक इन खामियों को तुंरत ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. HDFC बैंक ने इस संबंध में एक रेगुलेटरी फाइलिंग कर मामले की जानकारी दी है. इसके साथ ही बैंक ने बताया कि इससे पहले दिसंबर 2024 में भी Sebi ने HDFC बैंक को merchant banking गतिविधियों से संबंधित regulatory non-compliance के लिए भी एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र जारी किया था.

OPG Securities पर क्यों लगा जुर्माना?

बाजार नियामक Sebi ने बुधवार को स्टॉक ब्रोकर OPG Securities और इसके निदेशकों पर NSE co-location मुद्दे से संबंधित unfair access के आरोप में 5.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही संबंधित पक्षों को 45 दिनों के भीतर यह जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया गया है. Sebi के 25 पेज के आदेश में, OPG Securities और इसके निदेशकों संजय गुप्ता, संगीता गुप्ता और ओम प्रकाश गुप्ता पर साझा रूप से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही साथ ही, Sebi ने OPG Securities और Sanjay Gupta पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना अलग से भी लगाया है. सेबी के मुताबिक जुर्माने की कार्रवाई Regulatory code of conduct के उल्लंघन और जांच में बाधा डालने के लिए की गई है.

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