निवेशकों के साथ अब नहीं होगा फ्रॉड! SEBI ने एंटिटीज को खास नंबर सीरीज के इस्तेमाल का दिया निर्देश

आए दिन खबर आती रहती है कि अधिक रिटर्न और दूसरी फायदों के लालच में निवेशकों के साथ ठगी होती रहती है. इसी कड़ी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सभी रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड एंटिटीज को खास नंबर सीरीज के इस्तेमाल का निर्देश दिया है.

सेबी ने जारी की एडवाइजरी Image Credit: @Money9live

SEBI issues advisory to use 1600 number series: पिछले कुछ सालों से शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. इसी तेजी से निवेश और रिटर्न के नाम पर हो रहे फ्रॉड में भी बढ़ोतरी हुई है. समय-समय पर सरकार से लेकर कई दूसरे विभाग तक इस तरह के फ्रॉड से बचने को लेकर निवेशकों को सतर्क करते रहे हैं. इसी तर्ज पर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मंगलवार, 8 अप्रैल को एडवाइजरी जारी करते हुए सभी रेगुलेटेड/रजिस्टर्ड एंटिटीज से आग्रह किया कि वे अपने मौजूदा ग्राहकों को सर्विस और ट्रांजैक्शन संबंधी वॉयस कॉल के लिए केवल ‘1600’ फोन नंबर सीरीज का ही इस्तेमाल करें.

ट्राई के निर्देशों का करें पालन

सेबी ने अपनी रिजीज में कहा कि यह कदम निवेशकों की सिक्योरिटी को बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है. इसमें रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड एंटिटीज को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए दिशा-निर्देश का पालन करना होगा. रिलीज में सेबी ने कहा, “निवेशकों को सेबी की ओर से रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड एंटिटीज से आने वाली सर्विस और ट्रांजैक्शन संबंधी कॉल को आसानी से पहचानने और उसका जवाब देने के लिए नई ‘1600’ फोन नंबर सीरीज पर ध्यान देना चाहिए. इससे निवेशकों की सिक्योरिटी बढ़ेगी और नियमित 10 अंकों की संख्या का इस्तेमाल करने वाली बेईमानी कंपनियों के धोखाधड़ी के रिस्क को कम किया जा सकेगा.”

फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव होने पर क्या करें?

सेबी ने सभी एंटिटीज को गाइडलाइन्स का पालन करने के अलावा निवेशकों से अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) की ओर से किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों को रिपोर्ट करने के तरीके भी सुझाए हैं. रिपोर्ट करने के लिए लोगों को बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा-